पत्नी के नाम पीपीएफ खाता खुलवा कर बचा सकते हैं टैक्स...जानें कैसे
Updated at : 06 Mar 2018 8:43 AM (IST)
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इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 मार्च, महिलाओं को लेकर केंद्र सरकार का नया नियम आपकी पत्नी आपका आयकर बचाने में सहायक साबित हो सकती हैं. केंद्र सरकार ने महिलाओं को लेकर एक खास नियम बनाया है, जिसके तहत पति को टैक्स में छूट मिल सकती है. इसके लिए दो तरीके हैं, […]
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इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 मार्च, महिलाओं को लेकर केंद्र सरकार का नया नियम
आपकी पत्नी आपका आयकर बचाने में सहायक साबित हो सकती हैं. केंद्र सरकार ने महिलाओं को लेकर एक खास नियम बनाया है, जिसके तहत पति को टैक्स में छूट मिल सकती है. इसके लिए दो तरीके हैं, एक तो पत्नी का पीपीएफ में खाता खुलवा कर और दूसरा पत्नी के नाम पर प्रॉपर्टी खरीद कर आप टैक्स बचा सकते हैं.
गौरतलब है कि इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 मार्च है. इस संबंध में पटना शाखा के आईसीएआई के अध्यक्ष मशींद्र मशी से हर पहलू पर बातचीत की गयी. उन्होंने बातचीत में इन चीजों के बारे में विस्तार से जानकारी दी. साथ ही केंद्र सरकार के नियम की सराहना भी की़
ब्याज दर में होता है बदलाव
फिलहाल पीपीएफ पर वार्षिक 7.6 फीसदी का ब्याज मिल रहा है. इस हिसाब से अगर पीपीएफ खाता में 15 साल तक हर साल 1.5 लाख रुपये जमा कराते हैं तो मौजूदा ब्याज दर पर लगभग फंड 43 लाख रुपये का हो जायेगा.
केंद्र सरकार पीपीएफ स्कीम पर ब्याज दर का हर तीन महीने में समीक्षा करती है. ऐसे में लंबी अवधि में पीपीएफ पर ब्याज दर घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. ऐसे में आप 15 साल में पीपीएफ खाते में लगभग 50 लाख का फंड बना सकते हैं. पीपीएफ खाते में साल में 1.5 लाख रुपये से अधिक नहीं जमा किया जा सकता है.
प्राॅपर्टी खरीदने पर मिलती है छूट
अगर किसी महिला के नाम से कोई प्रॉपर्टी खरीदी जाती है या महिला के नाम से उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होती है, तो स्टांप ड्यूटी में आपको बिहार में 0.40 फीसदी तक की छूट मिलेगी. यहां यह ध्यान रखना होगा कि प्रॉपर्टी केवल महिला के नाम हो. संयुक्त रूप से खरीदी गयी प्रॉपर्टी पर यह छूट नहीं है.
कागजात को दिखा कर मिलेगी टैक्स में छूट
पीपीएफ का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें जमा की गयी राशि पर मिलने वाली ब्याज टैक्स फ्री होती है. इतना ही नहीं उस पर मिलनेवाली ब्याज और मेच्योरिटी पर मिलनेवाली रकम तीनों ही टैक्स फ्री होती हैं.
ऐसे में आप इनकम टैक्स बचाने के लिए सेक्शन 80 सी के तहत पीपीएफ में निवेश करते हैं, तो इस पर जमा रकम को अपने कागजात में दिखा कर के टैक्स की छूट का भी लाभ ले सकते हैं. अत: यहां देखने की बात यह है कि जब आप पीपीएफ में निवेश करते हैं, तो छूट मिलती है.
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