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ट्रैक्टर पार्ट्स पर अब 18% और सिलाई पर पांच फीसदी जीएसटी

Updated at : 05 Aug 2017 12:36 PM (IST)
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ट्रैक्टर पार्ट्स पर अब 18% और सिलाई पर पांच फीसदी जीएसटी

नयी दिल्ली : जीएसटी परिषद की शनिवार को हुई बैठक में कपड़ों की सिलाई से लेकर उनमें कशीदाकारी करने जैसे ‘जॉब वर्क’ पर जीएसटी दर को 18 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत और ट्रैक्टर के कुछ कलपुर्जों पर टैक्स दर को 28 प्रतिशत की जगह 18 प्रतिशत किया गया. वहीं, भारत में होने वाले जूनियर […]

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नयी दिल्ली : जीएसटी परिषद की शनिवार को हुई बैठक में कपड़ों की सिलाई से लेकर उनमें कशीदाकारी करने जैसे ‘जॉब वर्क’ पर जीएसटी दर को 18 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत और ट्रैक्टर के कुछ कलपुर्जों पर टैक्स दर को 28 प्रतिशत की जगह 18 प्रतिशत किया गया. वहीं, भारत में होने वाले जूनियर फीफा विश्व कप मामले में जीएसटी की छूट मिलेगी. माल का परिवहन करने से पूर्व उसके पंजीकरण संबंधी ई-वे बिल के प्रावधानों में राहत देते हुए इसे अंतिम रूप दिया गया.

इस खबर को भी पढ़ेंः जीएसटी परिषद पांच अगस्त की बैठक में कर सकती है टैक्स की दरों पर विचार

सरकारी कार्य अनुबंधों में इनपुट टैक्स क्रेडिट की सुविधा के साथ 12 प्रतिशत की दर से जीएसटी लागू होगा. जेटली ने बताया कि 71 लाख से अधिक केंद्रीय और राज्य स्तरीय करदाता पुरानी व्यवस्था से निकलकर जीएसटी व्यवस्था में आ गये हैं और उन्होंने पंजीकरण कार्य पूरा कर लिया है. 15.67 लाख नये आवेदन पंजीकरण के लिए प्राप्त हुए हैं. परिषद की अगली बैठक नौ सितंबर को हैदराबाद में होगी.

ई-वे बिल एक अक्तूबर से

वित्त मंत्री ने बताया कि 50 हजार रुपये से अधिक राशि वाले सामानों को दस किलोमीटर से अधिक दूर ले जाने पर पहले ही ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा. परिषद ने 15 दिन के भीतर मुनाफाखोरी-रोधी उपायों और जांच समिति गठन को भी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी. ई-वे बिल के पहली अक्तूबर से अमल में आने की संभावना है.

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