Nal Jal Yojna: बिहार में अब Free नहीं मिलेगा नल जल योजना का पानी, हर माह देना होगा इतने रुपये का का बिल

Nal Jal Yojna: बिहार सरकार की हर घर नल जल योजना (Har Ghar Nal Jal Yojna) अब मुफ्त नहीं होगा. इस योजना के तहत आपको अब पानी का बिल (Water Bill) हर माह भरना होगा नहीं तो पानी का कनेक्शन (Water Connection) काटा जा सकता है. दरअसल, नल जल योजना पार्ट टू (Nal jal yojna Part 2) में 30 रुपया प्रति परिवार हर माह लेने की तैयारी शुरू हो गयी है.
Nal Jal Yojna: बिहार सरकार की हर घर नल जल योजना (Har Ghar Nal Jal Yojna) अब मुफ्त नहीं होगा. इस योजना के तहत आपको अब पानी का बिल (Water Bill) हर माह भरना होगा नहीं तो पानी का कनेक्शन (Water Connection) काटा जा सकता है. दरअसल, नल जल योजना पार्ट टू (Nal jal yojna Part 2) में 30 रुपया प्रति परिवार हर माह लेने की तैयारी शुरू हो गयी है. इसको लेकर पंचायती राज विभाग और पीएचइडी ने प्रस्ताव तैयार किया है.
इस प्रस्ताव को कैबिनेट में ले जाने से पूर्व मुख्यमंत्री के समक्ष अधिकारियों ने प्रजेंटेशन दिया है. कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसे प्रभावी कर दिया जायेगा.आम लोगों से ली जाने वाली इस राशि को वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के खाते में जमा किया जायेगा. इसकी पूरी निगरानी विभागीय स्तर पर होगी.
नल जल योजना के उपभोक्ताओं द्वारा मासिक उपभोक्ता शुल्क नहीं दिये जाने की स्थिति में उसे नोटिस दिया जायेगा. नोटिस मिलने के बाद भी लाभुक मासिक उपभोक्ता शुल्क नहीं देता है, तो वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति द्वारा पानी कनेक्शन को काटने के लिए 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया जायेगा. नोटिस का समय पूरा होने पर भी शुल्क जमा नहीं किया जायेगा, तब हाउस कनेक्शन को काटा जायेगा.
सभी वार्ड में लाभुकों से जो शुल्क लिया जायेगा, उसकी कलेक्शन रजिस्टर होगी. यहां हर माह सभी लाभुक के द्वारा दी गयी राशि का ब्योरा व उनका हस्ताक्षर होगा. वहीं, उसी वक्त लाभुक से फीडबैक भी लेना होगा, ताकि लाभुक की परेशानियों को भी दुरुस्त किया जा सके. इसके लिए वार्ड में लॉग बुक, आगंतुक पंजी एवं शिकायत पंजी रहेगी.
अगर उपभोक्ता जलापूर्ति का दुरुपयोग करते पकड़े पाये गये, तो ग्राम पंचायत द्वारा दंड लगाया जायेगा. प्रथम घटना में 150 रुपये, दूसरी बार 400 रुपये और तीसरी बार 5000 जुर्माना लगाया जायेगा. वहीं, उस घर से पानी की सप्लाइ का कनेक्शन काट दिया जायेगा. यदि दोषी उपभोक्ता जुर्माना नहीं देता है, तो सर्टिफिकेट वाद दायर करते हुए जुर्माना वसूला जायेगा.
घर के कनेक्शन में टोटी खराब होने पर तुरंत बदलें.
पानी से जानवरों को स्नान कराना गलत है.
गाड़ी धोने, घर धोने और इस तरह के कामों के लिए पानी का उपयोग नहीं करना है.
पानी का लीकेज बंद रखना है. अगर कहीं से लीकेज होता है, तो तुरंत टॉल फ्री नंबर पर फोन कर शिकायत करना है.
Posted By: Utpal kant
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