ePaper

Bihar Election 2025: बिहार के वोटर्स 25 जुलाई तक कर लें ये काम, नहीं तो लिस्ट से कट जाएगा नाम

Updated at : 30 Jun 2025 10:59 AM (IST)
विज्ञापन
Bihar Election 2025| Election Commission released voter revision data before Bihar elections

Bihar Election 2025 (सांकेतिक फोटो)

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग एक्शन में है. इस बीच मतदाता गहन पुनरीक्षण अभियान जारी है. कई वोटर्स को 25 जुलाई तक फॉर्म भर लेना होगा नहीं तो उनका नाम लिस्ट से हटा दिया जाएगा.

विज्ञापन

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है. इस बीच चुनाव आयोग बड़ी तैयारी में है. विशेष मतदाता गहन पुनरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है. इस अभियान के तहत पूरे बिहार में मतदाता सूची को अपडेट करने, पात्र नागरिकों को जोड़ने और त्रुटियों को सुधारने का काम व्यापक स्तर पर किया जा रहा है. ऐसे में बीएलओ सभी मतदाताओं के घर जाएंगे और एक फॉर्म की दो प्रतियां देंगे. यहां गौर करने वाली बात यह है कि, मतदाताओं को 25 जुलाई तक फॉर्म भर कर देना जरूरी होगा. वहीं, ऐसा नहीं करने पर वोटर के नाम लिस्ट से काट दिए जायेंगे.

पटना के डीएम ने की अपील

राजधानी पटना की बात करें तो, 4906 बीएलओ को इस काम में लगाया गया है. इसके साथ अन्य 500 वॉलेंटियर्स भी शामिल हैं. इधर, पटना के डीएम डॉ. त्यागराजन एसएम के मुताबिक, मृत लोगों के साथ-साथ जो दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए हैं और जो योग्य नहीं हैं, ऐसे मतदाताओं का नाम हटाना है. घर में जितनी भी संख्या में वोटर हैं तो उन सबके नाम की पुष्टि करने के बाद फॉर्म जमा करना अनिवार्य है. इतना ही नहीं, पटना के डीएम ने अपील भी की है कि, सभी मतदाता इस प्रक्रिया को गंभीरता से लें, जिम्मेदारी से सभी प्रक्रिया को पूरा करें ताकि निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से मतादाता सूची तैयार हो सके.

ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं फॉर्म

जानकारी के मुताबिक, पुनरीक्षण के बाद 1 अगस्त को मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन होगा. जिसके बाद इस पर 1 सितंबर तक दावा या फिर आपत्ति दे सकेंगे. तो वहीं, तमाम प्रक्रिया के बाद अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 30 सितंबर को होगा. याद दिला दें कि, 1987 से 2003 के बीच जन्म लेने वालों को जन्मस्थान का प्रमाण और माता का दस्तावेज देना होगा. 2003 के बाद जन्मे लोगों के लिए माता-पिता का प्रमाणपत्र जरूरी है. फिलहाल की बात करें तो, फॉर्म के साथ 11 तरह के साक्ष्य में से कोई एक जमा करने का निर्देश है. लेकिन, अगर किसी मतदाता के पास इनमें से कोई दस्तावेज नहीं है तो वह जमीन के कागजात या फिर होल्डिंग की रसीद से अगर ईआरओ संतुष्ट हो जाता है, तो फिर वह मान्य होगा. वोटर्स ऑनलाइन फॉर्म जमा कर सकते हैं.

Also Read: Bihar Train News: पूर्वांचल एक्सप्रेस में रात के 3 बजे यात्रियों से लूटपाट, 25 मिनट रुकी रही ट्रेन, लेकिन नहीं पहुंचे सुरक्षाकर्मी

विज्ञापन
Preeti Dayal

लेखक के बारे में

By Preeti Dayal

डिजिटल जर्नलिज्म में 3 साल का अनुभव. डिजिटल मीडिया से जुड़े टूल्स और टेकनिक को सीखने की लगन है. वर्तमान में प्रभात खबर डिजिटल में कंटेंट राइटर के पद पर कार्यरत हूं. बिहार की राजनीति और देश-दुनिया की घटनाओं में रुचि रखती हूं.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन