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चालक की नियुक्ति में धांधली का आरोप

Updated at : 18 Nov 2015 7:29 PM (IST)
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चालक की नियुक्ति में धांधली का आरोप

चालक की नियुक्ति में धांधली का आरोप त्रिवेणीगंज. रेफरल अस्पताल में 102 एंबुलेंस सेवा के चालक पद पर हुई बहाली में धांधली बरते जाने का मामला प्रकाश में आया है. अनुमंडल क्षेत्र के बलजोड़ा निवासी संजय कुमार भगत ने एसडीओ को आवेदन देकर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी पर अवैध रूप से चालक की नियुक्ति का आरोप […]

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चालक की नियुक्ति में धांधली का आरोप त्रिवेणीगंज. रेफरल अस्पताल में 102 एंबुलेंस सेवा के चालक पद पर हुई बहाली में धांधली बरते जाने का मामला प्रकाश में आया है. अनुमंडल क्षेत्र के बलजोड़ा निवासी संजय कुमार भगत ने एसडीओ को आवेदन देकर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी पर अवैध रूप से चालक की नियुक्ति का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की है. श्री भगत ने कहा है कि जिला स्वास्थ्य समिति सुपौल के ज्ञापांक 887 दिनांक 10 दिसंबर 2014 के आलोक में रेफरल अस्पताल के एंबुलेंस 102 गाड़ी संख्या बीआर 01 पीएफ 0929 पर चालक के रूप में 11 दिसंबर 2014 को अपना योगदान दिया था. 15 दिन तक चालक के पद पर कार्यरत रहने के बाद जिलाधिकारी के ज्ञापांक 2481-2 गो व जिला स्वास्थ्य समिति के ज्ञापांक 684 दिनांक 10 सितंबर 2015 के आलोक में कहा गया कि पहले जो चालक व ईएमटी कार्यरत थे. उनका दैनिक मजदूरी पर चालक के रूप में आवंटित एंबुलेंस वाहन पर परिचालन करवाना सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया. आवेदक ने कहा कि रेफरल अस्पताल के चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा मेरी जगह किसी दूसरे व्यक्ति को चालक के पद पर नियुक्त कर दिया गया. आवेदन की प्रतिलिपि असैनिक शल्य सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, स्वास्थ्य निदेशक पटना को प्रेषित किया गया है.

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