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बिहार : बालू-गिट्टी मामले पर कोर्ट ने प्रधान सचिव को भेजा नोटिस

Updated at : 12 Dec 2017 6:49 AM (IST)
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बिहार : बालू-गिट्टी मामले पर कोर्ट ने प्रधान सचिव को भेजा नोटिस

नाराजगी. हाईकोर्ट ने कहा- क्यों नहीं चले अवमानना का मामला पटना : पटना हाईकोर्ट ने सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग के प्रधान सचिव केके पाठक को नोटिस जारी कर पूछा कि क्यों नहीं उनके विरूद्ध अवमानना का मामला चलाया जाये. अदालत ने विभाग द्वारा 27 नवंबर, 2017 के बाद जारी सभी आदेशों पर तत्काल […]

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नाराजगी. हाईकोर्ट ने कहा- क्यों नहीं चले अवमानना का मामला
पटना : पटना हाईकोर्ट ने सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग के प्रधान सचिव केके पाठक को नोटिस जारी कर पूछा कि क्यों नहीं उनके विरूद्ध अवमानना का मामला चलाया जाये. अदालत ने विभाग द्वारा 27 नवंबर, 2017 के बाद जारी सभी आदेशों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी.
इसकी अगली सुनवाई 18 दिसंबर को होगी. सोमवार को सुनवाई के दौरान पुष्पा सिंह व अन्य अपीलकर्ताओं द्वारा कहा गया कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद प्रधान सचिव कानून का उल्लंघन कर आदेश पारित करते रहे हैं.
इसी पर कोर्ट ने उनसे अवमानना के बारे में स्पष्टीकरण मांगा है. बालू-गिट्टी, मिट्टी के खनन व कारोबार के संचालन की बिहार लघु खनिज नियमावली 2017 मामले में 27 नवंबर को हाईकोर्ट के रोक लगाने पर राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती दी है. वहां इसकी सुनवाई सोमवार को हुई.
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए अगली तारीख निर्धारित की है. वहीं पटना हाईकोर्ट ने अपने सोमवार को दिये गये फैसले में कहा है कि असंशोधित कानून (पुरानी नियमावली) के अनुसार ही बालू-गिट्टी और मिट्टी के खनन और बिक्री होगी. चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन और जस्टिस डाॅ अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने सुनवाई की.
हाईकोर्ट के आदेश के बाद क्या हुआ था
27 नवंबर को जारी आदेश में हाईकोर्ट ने पुरानी नियमावली से खनन की पूरी प्रक्रिया के संचालन की अनुमति दी थी. प्रदेश सरकार ने इस आदेश को मानते हुए 29 नवंबर को एक गाइडलाइन जारी की.
इसमें कहा गया कि नयी नियमावली के अनुसार जारी अधिकतर प्रक्रिया अब पुरानी नियमावली के अनुसार ही संचालित होगी.इस बारे में पुरानी नियमावली में भी प्रावधान हैं. सरकार के इस निर्देश के पर भी पटना हाईकोर्ट ने एक दिसंबर को रोक लगा दी थी.
दोषी पाये जाने पर सारण के खान निरीक्षक बर्खास्त
प्रदेश सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग ने लापरवाही का दोषी पाये जाने पर जिला खनन कार्यालय, सारण के खान निरीक्षक महेश्वर पासवान को बर्खास्त कर दिया है. उन पर रोहतास में सर्विस पीरियड के दौरान कामकाज में लापरवाही का आरोप लगा था.
अरवल में आज से शुरू होगा डिपो : तीसरा बफर स्टॉक डिपो अरवल में मंगलवार से काम करने लगेगा. खान एवं भूतत्व विभाग के आदेश पर यह निर्णय लिया गया है. बिहार राज्य खनन निगम लिमिटेड की देखरेख में यहां से भी बालू व गिट्टी का भंडारण और बिक्री होगी.
क्या कहते हैं अधिकारी
खान एवं भूतत्व विभाग के विशेष सचिव सह निदेशक असंगबा चुबा आओ ने कहा कि फिलहाल हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी नहीं मिल सकी है. इसके अध्ययन के बाद ही विभाग इस पर कुछ कह सकेगा. उन्होंने बताया कि सारण के खान निरीक्षक महेश्वर पासवान पर लापरवाही का आरोप था. विभागीय जांच में उन्हें दोषी पाने के बाद उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि बिहार राज्य खनन निगम लिमिटेड द्वारा एक दिसंबर से अब तक करीब तीन लाख सीएफटी बालू की बिक्री की जा चुकी है.
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