धनबाद : बेरोजगार युवकों के लिए खुशखबरी है. बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए सरकार लोन देगी. वैसे युवकों को योजना का लाभ मिलेगा, जो गठित बोर्ड के साक्षात्कार में चयनित होंगे.
चालू वित्तीय वर्ष में सरकार ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत जिले में 146 छोटे-बड़े उद्योग खोलने का लक्ष्य रखा है. जिला उद्योग केंद्र को 58, खादी ग्रामोद्योग आयोग को 44 व खादी ग्रामोद्योग बोर्ड को 44 का लक्ष्य मिला है. इस संबंध में जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक एस बारला ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में 146 युवकों को स्वरोजगार से जोड़ने का लक्ष्य है. आवेदन लेने की प्रक्रिया क्या होगी इस संबंध में कोई दिशा-निर्देश नहीं आया है.
दूरभाष पर सूचना दी गयी है कि इस बार ऑन लाइन आवेदन लिये जायेंगे. लिखित आदेश मिलने पर ही स्थिति स्पष्ट हो पायेगी.
अधिकतम 25 लाख तक लोन : उद्योग लगाने के लिए अधिकतम 25 लाख तक लोन का प्रावधान है. सेवा क्षेत्र के लिए अधिकतम दस लाख एवं उद्योग के लिए 25 लाख तक लोन दिया जायेगा. अठारह वर्ष से अधिक आयु के युवकों को ही योजना का लाभ मिलेगा.
आठवीं पास होना अनिवार्य : योजना का लाभ लेने के लिए आठवीं पास होना अनिवार्य है. सेवा प्रक्षेत्र में अधिकतम पांच लाख रुपये एवं उद्योग प्रक्षेत्र में अधिकतम दस लाख रुपये तक के ऋण प्राप्त करने हेतु कोई शैक्षणिक योग्यता निर्धारित नहीं है. जबकि सेवा प्रक्षेत्र में पांच लाख से अधिक अथवा उद्योग प्रक्षेत्र में दस लाख से अधिक से ऋण हेतु न्यूनतम आठवीं पास होना अनिवार्य है.
35 प्रतिशत तक अनुदान : योजना में 35 प्रतिशत तक अनुदान का प्रावधान है. सामान्य वर्ग के लिए परियोजना की लागत का दस प्रतिशत अंशदान जरूरी है. शहरी क्षेत्र में परियोजना लागत में 15 प्रतिशत व ग्रामीण क्षेत्र में 25 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान है.
जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, अल्पसंख्यक, महिला, भूतपूर्व सैनिक व विकलांग के लिए परियोजना लागत का पांच प्रतिशत अंशदान करना होगा. शहरी क्षेत्र में परियोजना लागत में 25 प्रतिशत व ग्रामीण क्षेत्र में परियोजना लागत में 35 प्रतिशत अनुदान मिलेगा.
