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कुलभूषण की पत्नी-मां की वीजा आवेदन पर कार्यवाही जारी, 25 को होगी मुलाकात

Updated at : 17 Dec 2017 2:34 PM (IST)
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कुलभूषण की पत्नी-मां की वीजा आवेदन पर कार्यवाही जारी, 25 को होगी मुलाकात

इस्लामाबाद: पाकिस्तान ने कहा है कि कुलभूषण जाधव की पत्नी और मां के वीजा आवेदन प्राप्त हुए हैं और उन पर कार्यवाही चल रही है. पाकिस्तान के विदेश कार्यालय के प्रवक्ता मोहम्मद फैसल ने ट्वीट कर जाधव के परिवार द्वारा वीजा आवेदन किये जाने की पुष्टि की. फैसल ने ट्वीट किया, कमांडर जाधव की मां […]

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इस्लामाबाद: पाकिस्तान ने कहा है कि कुलभूषण जाधव की पत्नी और मां के वीजा आवेदन प्राप्त हुए हैं और उन पर कार्यवाही चल रही है. पाकिस्तान के विदेश कार्यालय के प्रवक्ता मोहम्मद फैसल ने ट्वीट कर जाधव के परिवार द्वारा वीजा आवेदन किये जाने की पुष्टि की. फैसल ने ट्वीट किया, कमांडर जाधव की मां और पत्नी के वीजा आवेदन मिले हैं जो मानवीय आधार पर आना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि आवेदन पर कार्यवाही चल रही है. उन्होंने हालांकि वीजा को मंजूरी दिये जाने की कोई समयसीमा नहीं बतायी.

25 दिसंबर को कुलभूषण से होगी मुलाकात

पाकिस्तान मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो, विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को दिल्ली में पाक हाईकमीशन को जाधव की पत्नी और मां को वीजा देने के आदेश दिये हैं. जेल में बंद कुलभूषण जाधव की 25 दिसंबर को अपनी पत्नी और मां से मुलाकात होगी. जाधव से मुलाकात के दौरान इंडियन हाईकमीशन का एक अधिकारी भी वहां मौजूद रहेगा.

जानें जाधव को कब सुनायी गयी थी फांसी

पाकिस्तान सेना का दावा है कि जाधव इंडियन एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रॉ) के लिए जासूसी करने का काम करते थे जिन्हें बलूचिस्तान प्रांत से पकड़ा गया था. इसके बाद पाक आर्मी के फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने उन्हें अप्रैल में फांसी की सजा सुनायी थी.

फांसी पर रोक

भारत सरकार ने दावा किया है कि पाक आर्मी ने भारतीय नेवी के पूर्व कमांडर कुलभूषण जाधव को ईरान के कब्जे में लिया था. उन पर जासूसी के झूठे आरोप लगाये और सजा दे दी. नेवी से रिटायरमेंट के बाद जाधव ईरान में कारोबार कर रहे थे. भारत ने वियना कन्वेंशन के वॉयलेशन का हवाला देकर जाधव की सजा को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (आईसीजे) में चुनौती दी जिसे ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन करार दिया. इसके बाद कोर्ट ने 18 मई, 2017 को फांसी की सजा पर रोक लगा दी.

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