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बिहार में छह सितंबर तक बढ़ा लॉकडाउन, स्कूल-कॉलेज, शॉपिंग मॉल्स रहेंगे बंद

बिहार में कोरोना संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन को छह सितंबर तक बढ़ा दिया गया है. पहले से जारी छूट और सख्ती में किसी तरह का बड़ा बदलाव नहीं किया गया है. अगस्त के अंत तक तमाम शिक्षण संस्थाएं और स्कूल-कॉलेज नहीं खुलेगें. लॉकडाउन को लेकर गृह विभाग ने सोमवार को आदेश जारी कर दिया है. इसमें कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए 30 जुलाई को जारी आदेश ही प्रभावी होगा. धार्मिक स्थलों को बंद रखा गया है. किसी भी तरह के भीड़भाड़ वाले आयोजनों पर रोक रहेगी. बस सर्विस पर लगी पाबंदी बरकरार रहेगी. व्यवसायिक और निजी प्रतिष्ठानों को खोलने की इजाजत दी गयी है. दफ्तरों में कर्मचारियों की संख्या भी 33 से बढ़ाकर 50 प्रतिशत की गयी है. पार्क और जिम को भी बंद रखा गया है. सुबह छह से शाम छह बजे तक ही बाजार खुलेंगे.

बिहार में कोरोना संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन को छह सितंबर तक बढ़ा दिया गया है. पहले से जारी छूट और सख्ती में किसी तरह का बड़ा बदलाव नहीं किया गया है. अगस्त के अंत तक तमाम शिक्षण संस्थाएं और स्कूल-कॉलेज नहीं खुलेगें. लॉकडाउन को लेकर गृह विभाग ने सोमवार को आदेश जारी कर दिया है. इसमें कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए 30 जुलाई को जारी आदेश ही प्रभावी होगा. धार्मिक स्थलों को बंद रखा गया है. किसी भी तरह के भीड़भाड़ वाले आयोजनों पर रोक रहेगी. बस सर्विस पर लगी पाबंदी बरकरार रहेगी. व्यवसायिक और निजी प्रतिष्ठानों को खोलने की इजाजत दी गयी है. दफ्तरों में कर्मचारियों की संख्या भी 33 से बढ़ाकर 50 प्रतिशत की गयी है. पार्क और जिम को भी बंद रखा गया है. सुबह छह से शाम छह बजे तक ही बाजार खुलेंगे. हमारी खास पेशकश में देखिए लॉकडाउन के दौरान क्या खुला रहेगा क्या रहेगा बंद.

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