UP News: जमीन पैमाइश के लिए चक्कर काटने से मिलेगी छुट्टी अब घर बैठे होगा काम
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 06 Apr 2022 11:51 AM
Uttar Prdaesh News: योगी सरकार ने लोगों के सहूलियत और उन्हें भाग दौड़ से बचाने के लिए यह व्यवस्था लागू की है. बता दें कि योगी सरकार ने यह व्यवस्था ईज ऑफ लिविंग प्लान के तहत व्यवस्था लागू की है.
Uttar Prdaesh News: उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए एक अच्छी खबर है. सीमा संबंधी विवाद में जमीन की पैमाइश के लिए अब अधिकारियों के चक्कर नहीं काटना पड़ेगा. सीमा संबंधी विवाद में जमीन की पैमाइश के लिए अब न तहसील का और ना ही राजस्व निरीक्षक व लेखपाल का चक्कर काटना पड़ेगा. राजस्व परिषद ने पैमाइश के लिए आवेदन को लेकर अगले आदेश तक पूरी कार्यवाही ऑनलाइन कर दी है. बता दें कि राजस्व परिषद की सचिव मनीषा त्रिघटिया ने सभी मंडलायुक्तों व सभी जिलों के डीएम को इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं.
बता दें कि योगी सरकार ने लोगों के सहूलियत और उन्हें भाग दौड़ से बचाने के लिए यह व्यवस्था लागू की है. बता दें कि योगी सरकार ने यह व्यवस्था ईज ऑफ लिविंग प्लान के तहत व्यवस्था लागू की है. विभाग की तरफ से कहा गया कि धारा -24 के तहत सभी सीमी संबंधी विवाद के निपटारे के लिए ऑनलाइन प्रर्थना पत्र प्राप्त करने व उसके निस्तारण की कार्यवीही लागू की गयी है.
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पैमाइश की ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए आधिकारिक वेबस्टाइट vvad.up.nic.in पर जाना होगा. उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 का लिंक अपलब्ध करा दिया गया है. इस लिंक पर यूजर मैनुअल और दिशा-निर्देशों की प्रति भी उपलब्ध करायी गयी है.
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बता दें कि पैमाइश के लिए ऑनलाइन आवेदन व 1 हजार शुल्क का भुगतान नेट बैंकिग/ यूपीआई के माध्यम से करना होगा.
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भुगतान होते ही ऑनलाइन आवेदन एसडीएम न्यायालय में दर्ज हो जाएगा.
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एसडीएस वाद को तहसीलदार को और तहसीलदार राजस्व निरीक्षक को भेजेगा. राजस्व निरीक्षक पैमाइश की तिथि को तय करेगा तथा नोटिस जारी करेगा.
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