झारखंड: रामगढ़ छावनी परिषद का चुनाव 30 अप्रैल को, आठ वार्डों में होगा इलेक्शन, गजट अधिसूचना जारी

Updated at : 18 Feb 2023 6:47 PM (IST)
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झारखंड: रामगढ़ छावनी परिषद का चुनाव 30 अप्रैल को, आठ वार्डों में होगा इलेक्शन, गजट अधिसूचना जारी

रामगढ़ छावनी परिषद समेत अन्य छावनी परिषदों में चुनाव वर्ष 2015 में हुआ था. निर्वाचित बोर्ड का कार्यकाल वर्ष 2020 में समाप्त होने के बाद निर्वाचित सदस्यों को छह-छह माह का दो बार कार्यकाल विस्तार दिया गया था. इसके बाद तदर्थ बोर्ड का गठन किया गया.

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रामगढ़, नीरज अमिताभ. रामगढ़ छावनी परिषद समेत देश की 57 छावनी परिषद में 30 अप्रैल को चुनाव होंगे. भारत के राजपत्र (गजट) में रक्षा मंत्रालय की ओर से 17 फरवरी को इसकी अधिसूचना जारी की गयी है. गजट में लिखा गया है कि केंद्रीय सरकार छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 15 की उपधारा (एक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तारीख 30 अप्रैल 2023 को ऐसी तारीख के रूप में निर्देशित करती है. जिसमें छावनी बोर्डों में निर्वाचन होंगे.

वर्तमान में तदर्थ बोर्ड कार्य कर रहा था

रामगढ़ छावनी परिषद समेत अन्य छावनी परिषदों में चुनाव वर्ष 2015 में हुआ था. निर्वाचित बोर्ड का कार्यकाल वर्ष 2020 में समाप्त होने के बाद निर्वाचित सदस्यों को छह-छह माह का दो बार कार्यकाल विस्तार दिया गया था. इसके बाद तदर्थ बोर्ड का गठन किया गया. तदर्थ बोर्ड में अध्यक्ष, सीइओ व एक नामित सदस्य को रखा गया. नामित सदस्य के रूप में कीर्ति गौरव को नामित किया गया. नामित सदस्य को तीन बार छह-छह माह का कार्यकाल विस्तार दिया गया था. नामित सदस्य के कार्यकाल विस्तार में यह लिखा जाता रहा था कि चुनाव की घोषणा होने तक या छह माह तक. इस बार नामित सदस्य को दिसंबर 2022 को कार्यकाल विस्तार दिया गया था. जो मई में समाप्त होता, लेकिन उससे पूर्व में चुनाव की तिथि घोषित कर दी गयी.

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छावनी परिषद के आठ वार्डों में होगा चुनाव

छावनी परिषद रामगढ़ के आठ वार्डों में वार्ड सदस्य चुनाव के माध्यम से चुने जाएंगे. आठ वार्ड में तीन सामान्य महिला, तीन सामान्य पुरुष, एक अनुसूचित जाति व एक अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है. वर्ष 2021 कार्यकाल समाप्त हुये निर्वाचित बोर्ड में वार्ड नंबर एक, छह व आठ महिला आरक्षित था. जो पुरुष हो जाएगा. वहीं वार्ड नंबर दो, चार व पांच पुरुष था जो महिला हो जाएगा. वार्ड नंबर तीन अनुसूचित जाति व सात अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित था, जो पूर्व की भांति ही आरक्षित रहेगा.

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