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बंगाल : भाजयुमो कार्यकर्ता का सेना के कमांड अस्पताल में होगा पोस्टमार्टम, कलकत्ता हाईकोर्ट ने दिया आदेश

न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति आर भारद्वाज की खंड पीठ ने भाजयुमो कार्यकर्ता अर्जुन चौरसिया का पोस्टमार्टम सेना के कमांड अस्पताल में कराने का निर्देश दिया है.

कोलकाता : पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) कार्यकर्ता अर्जुन चौरसिया के शव का पोस्टमार्टम सेना के कमांड अस्पताल में होगा. कलकत्ता हाईकोर्ट ने अर्जुन की मां की मांग पर शुक्रवार को यह आदेश जारी किया है. भाजयुमो कार्यकर्ता का शव नॉर्थ कोलकाता के काशीपुर में खाली पड़े रेलवे के एक क्वार्टर से मिला था. इस घटना को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में काफी नाराजगी देखी जा रही है. इस मामले पर उन्होंने शहर में प्रदर्शन भी किया है. इसके साथ ही, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने बंगाल दौरे के दौरान चौरसिया के परिजनों से मुलाकात भी की है.

अदालत ने डॉक्टरों की टीम बनाने का दिया निर्देश

न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति आर भारद्वाज की खंड पीठ ने भाजयुमो कार्यकर्ता अर्जुन चौरसिया का पोस्टमार्टम सेना के कमांड अस्पताल में कराने का निर्देश दिया है. पीठ ने अलीपुर में स्थित कमांड अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को पोस्टमार्टम के लिए डॉक्टरों की टीम बनाने का भी निर्देश दिया.

पोस्टमार्टम का होगा वीडियोग्राफी

इसके साथ ही, खंड पीठ ने अपने निर्देश में कहा है कि भाजयुमो कार्यकर्ता अर्जुन चौरसिया के शव का पोस्टमार्टम के दौरान दक्षिण 24 परगना जिले के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मौके पर मौजूद रहेंगे और पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जाएगी. अदालत ने कोलकाता के पुलिस आयुक्त को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि चौरसिया का शव उत्तरी कोलकाता में स्थित सरकारी आरजी कार अस्पताल से सुरक्षित तरीके से सेना के कमांड अस्पताल तक पहुंचाया जाए.

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प्रियंका टिबरवाल ने दायर की थी अर्जी

मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, भाजपा नेता और पेशे से वकील प्रियंका टिबरवाल ने चौरसिया की मां की ओर से अदालत में पेश होकर अपनी अर्जी में दावा किया कि युवा मोर्चा के नेता की अप्राकृतिक मौत 2021 विधानसभा चुनाव के बाद से राज्य में हो रही हिंसा से जुड़ा मामला है. टिबरवाल ने कहा कि चुनाव के बाद हिंसा के दौरान हुई हत्या, बलात्कार और बलात्कार के प्रयास की सभी घटनाओं की जांच सीबीआई कर रही है. जांच का आदेश हाईकोर्ट की पांच सदस्यीय पीठ ने दिया था.

Prabhat Khabar Digital Desk
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