23.3 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

Teacher Appointment scam : अदालत परिसर में सुनवाई के दौरान सशरीर नहीं,वर्चुअल माध्यम से हाजिर हुए पार्थ चटर्जी

सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने पूर्व मंत्री चटर्जी की न्यायिक हिरासत की अवधि बढाये जाने का फैसला लिया. अदालत ने चटर्जी को सात दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में रखे जाने का निर्देश दिया है.

पश्चिम बंगाल में शिक्षक नियुक्ति घोटाले में गिरफ्तार पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी (Former Education Minister Partha Chatterjee) की न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद गुरुवार को उन्हें अलीपुर अदालत स्थित स्पेशल सीबीआइ कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया. हालांकि, कोर्ट लॉकअप में लाने के बाद ही चटर्जी ने दावा किया उनके पैरों में काफी सूजन है. फोले पड़ गये हैं. ऐसे में वह दो तल्ले पर स्थित अदालत के कक्ष में सीढ़ियों से चढ़कर जाने में सक्षम नहीं हैं. इसके बाद उन्होंने अपने अधिवक्ता के जरिये अदालत से आवेदन किया कि वह दो तल्ले पर मौजूद अदालत कक्ष में हाजिर होने में असमर्थ हैं, ऐसे में वर्चुअल माध्यम के जरिये सुनवाई में उनकी पेशी हो. अदालत ने उनके आवेदन को मंजूर कर लिया.

अदालत से किया आवेदन : अस्पताल नहीं, जेल में ही उनके इलाज की हो व्यवस्था

वर्चुअल पेशी के दौरान अदालत में चटर्जी ने अपनी शारीरिक अस्वस्थता का हवाला देकर कहा कि समय के साथ उनका स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है. उनके पैरों में काफी सूजन है. दोनों पैर फूल गये हैं. उनसे चला नहीं जा रहा है. इसके बाद ही पूर्व मंत्री ने अदालत के समक्ष आवेदन किया कि अस्पताल में नहीं, वह जेल में ही अपने लिए फिजियोथैरेपी की व्यवस्था करायी जाये. साथ ही उनके किडनी की चिकित्सा करायी जाये. उनके आवेदन पर अदालत में न्यायाधीश की ओर से कहा गया कि जेल के नियमों के अनुसार, जितना संभव होगा, व्यवस्था करायी जायेगी. अदालत में सुनवाी के दौरान पार्थ की ओर से जमानत का आवेदन नहीं किया गया.

Also Read: जून में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जायेंगी ममता बनर्जी, अपने जीवन संघर्ष व राजनैतिक उपलब्धियों पर देंगी व्याख्यान
अदालत ने पार्थ की न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ायी

हालांकि, उन्होंने यह जरूर दावा किया कि वह प्रभावशाली नहीं हैं. साथ ही उन्होंने अपने मामले को लेकर जल्द फैसला सुनाये जाने की अपील की. सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने पूर्व मंत्री चटर्जी की न्यायिक हिरासत की अवधि बढाये जाने का फैसला लिया. अदालत ने चटर्जी को सात दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में रखे जाने का निर्देश दिया है. कोर्ट लॉकअप से प्रेसिडेंसी संशोधनागार ले जाने के दौरान पत्रकारों ने जब उनसे सवाल पूछा कि शिक्षक नियुक्ति घोटाले के ही आरोपी सुजय कृष्ण भद्र और एक अन्य मामले में गिरफ्तार मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक एसएसकेएम अस्पताल में चिकित्साधीन हैं, ऐसे में उन्होंने अस्पताल में भर्ती को लेकर क्यों नहीं आवेदन किया ? इस सवाल पर पार्थ ने कहा कि वह मामले को लेकर जल्द फैसला चाहते हैं. इसके बाद यह भी कहा कि वह प्रभावशाली नहीं हैं.

Also Read: WB News : ममता बनर्जी ने भाजपा पर साधा निशाना, कहा : कुछ पापी दर्शकों के पहुंचने से फाइनल में हारा भारत

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें