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मुंगेर गोलीकांड: मृतक अनुराग के परिजनों के संघर्ष की जीत, आज सरकार से मिलेगा 10 लाख रूपये का मुआवजा

वर्ष 2020 के 26 दिसंबर को मुंंगेर में मूर्ति विसर्जन के दौरान गोली कांड में मरे अनुराग कुमार के परिजनों को दस लाख रुपये का क्षतिपूर्ति अनुग्रह अनुदान सरकार देगी. बीते 18 जून को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुए बैठक में निर्णय के बाद गृह विभाग ने इसकी स्वीकृति जारी की है. परिजनों को मुंगेर जिलाधिकारी के माध्यम से राशि का भुगतान किया जायेगा. गौरतलब है कि मृतक के पिता अमर नाथ पोद्दार ने इस संबंध में हाइकाेई में याचिका दायर का सरकार से अनुग्रह अनुदान देने की मांग की थी. मामले की सुनवाई के बाद हाइकोई ने सात अप्रैल को आदेश दिया था कि याचिकाकर्ता को एक माह के भीतर दस लाख रुपये का अनुदान दिया जाये.

वर्ष 2020 के 26 दिसंबर को मुंंगेर में मूर्ति विसर्जन के दौरान गोली कांड में मरे अनुराग कुमार के परिजनों को दस लाख रुपये का क्षतिपूर्ति अनुग्रह अनुदान आज सरकार देगी. बीते 18 जून को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुए बैठक में निर्णय के बाद गृह विभाग ने इसकी स्वीकृति जारी की थी. परिजनों को मुंगेर जिलाधिकारी के माध्यम से राशि का भुगतान किया जाएगा.

हाइकाेई में याचिका दायर की गयी थी

गौरतलब है कि मृतक के पिता अमर नाथ पोद्दार ने इस संबंध में हाइकाेई में याचिका दायर का सरकार से अनुग्रह अनुदान देने की मांग की थी. मामले की सुनवाई के बाद हाइकोई ने सात अप्रैल को आदेश दिया था कि याचिकाकर्ता को एक माह के भीतर दस लाख रुपये का अनुदान दिया जाये.

गृह विभाग को देना पड़ा दोगुना अनुदान :

दरअसल, सरकार का नियम है कि किसी तरह के क्षतिपूर्ति के मामले में गृह विभाग की ओर से प्रति मृतक के लिए पांच लाख रुपये की राशि अनुग्रह अनुदान के रूप में दी जाती है. लेकिन, जब हाइकोई ने एक माह के भीतर दस लाख रुपये राशि देने का आदेश दिया, तो हाइकोर्ट के इस फैसल के खिलाफ राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर किया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद सरकार की याचिका को खारिज कर दिया. ऐसे में सरकार की ओर से वित्त विभाग की सहमति लेकर दोगुना अनुदान देने की स्वीकृति देनी पड़ी है.

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क्या था मामला :

मुंगेर गोली कांड की जांच सीआइडी के अधिकारी कर रहे हैं. इसके लिए आठ सदस्यों वाली एक एसआइटी बनायी गयी है. सीअाइडी की पूरी जांच हाइकोर्ट की मॉनिटरिंग में होगी. इनकी टीम को एक महीने में अपनी जांच रिपोर्ट सौंपने को भी कहा गया है. सीआइडी ने अपनी तरफ से 54 प्वाइंट कोर्ट को बताये हैं. सीआइडी इन पर अपनी जांच कर रही है.

समाहरणालय में जमा कराया कागजात

26 अक्तूबर 2020 की रात प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुए गोलीकांड के शिकार बेकापुर लोहापट्टी निवासी मृतक अनुराग के परिजनों को बुधवार को 10 लाख रुपये मुआवजा राशि दी जायेगी. मुआवजा राशि का सहमति पत्र देने के लिए मंगलवार को मृतक के परिजन को निवर्तमान जिलाधिकारी रचना पाटिल ने समाहरणालय बुलाया. मृतक के पिता अमरनाथ पोद्दार मुआवजा राशि प्राप्त करने के समाहरणालय पहुंचे और कागजात भी जमा कराया. लेकिन, नये डीएम नवीन कुमार के पदभार ग्रहण के कारण मृतक के पिता को मंगलवार को सहमति पत्र नहीं दिया जा सका. अब बुधवार को 10 लाख रुपये मुआवजा राशि पीड़ित के पिता अमरनाथ पोद्दार के बैंक खाता में हस्तांतरित हो जायेगा.

सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी राज्य सरकार 

अनुराग हत्या मामले में हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद ने 7 अप्रैल 2021 को राज्य सरकार को एक माह के अंदर पीड़ित स्वजन को 10 लाख रुपये मुआवजा राशि देने का आदेश दिया था. इस आदेश के विरुद्ध राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में विशेष याचिका दायर की थी. इसे सुप्रीम कोर्ट ने 4 जून 2021 को खारिज कर दिया था.

25 जून को हाइकोर्ट में अगली सुनवाई

इधर, हाइकोर्ट में अगली सुनवाई 25 जून को निर्धारित है. सिविल कोर्ट में अनुराग हत्या मामले को देख रहे अधिवक्ता ओम प्रकाश पोद्दार ने बताया कि सरकार की लालफीताशाही के कारण पीड़ित के पिता अमरनाथ पोद्दार अवमानना वाद लाने के लिए हाइकोर्ट में अधिवक्ता को नियुक्त कर चुके थे.

Posted By: Thakur Shaktilochan

Prabhat Khabar News Desk
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