Kanpur News: खुशी दुबे मामले में सुप्रीम कोर्ट में कल होगी सुनवाई, जानें अब तक का अपडेट

Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 20 Oct 2021 8:25 PM

विज्ञापन

Kanpur News: खुशी दुबे मामले में सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होगी. यह सुनवाई खुशी दुबे की जमानत को लेकर होगी. बुधवार को यूपी सरकार ने जमानत के विरोध में अपना जवाब दाखिल कर दिया है.

विज्ञापन

Kanpur News: कानपुर के बहुचर्चित बिकरू कांड की आरोपी खुशी दुबे की जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होनी है. सुनवाई के एक दिन पहले यूपी सरकार ने जमानत के विरोध में अपना जवाब दाखिल किया है. इसी के साथ दो अन्य ने हस्तक्षेप याचिका भी दाख़िल की है, जिनमें शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों की तरफ से नाबालिग खुशी दुबे को जमानत दिए जाने का विरोध दर्ज कराया गया है. सुप्रीम कोर्ट में यह केस लगभग ढेड़ महीने पहले जमानत के लिये आया था.

क्या है पूरा मामला

बिकरू कांड में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के मामले में खुशी दुबे को भी सह अभियुक्त बनाया गया है. खुशी दुबे के साथ ही साथ चार महिलाओं पर घटना के समय पुलिस पर हमलावरों को उकसाने का आरोप लगा है. पुलिस ने खुशी दुबे और तीन महिलाओं को धारा 120 बी का आरोपी बनाया था. इस मामले में खुशी की जमानत याचिका निचली अदालत और हाईकोर्ट से खारिज हो चुकी है, जिसके खिलाफ खुशी के वकील विवेक तनखा, दीपक बाजपेई और शिवाकांत दीक्षित ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है.

Also Read: Kanpur News: तीन कोच की दूसरी मेट्रो ट्रेन पहुंची कानपुर, 15 नवंबर को होगा ट्रायल

खुशी दुबे के वकील शिवाकांत दीक्षित का कहना है कि यूपी सरकार मैनिपुलेटेड हथकंडा अपना रही है, जिसके तहत कुछ ना कुछ ऐसा करती है, जिससे खुशी की जमानत ना हो सके. सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की तारीख के ठीक एक दिन पहले जवाब दाखिल किया गया. इसी के साथ दो निजी हस्तक्षेप याचिका अपील कराई गई है.

Also Read: UP Brahmin Politics: विकास दुबे की पत्नी लड़ेंगी विधानसभा चुनाव? इन बड़ी पार्टियों ने किया संपर्क
शहीद के परिजनों ने विरोध पर की अपील

बता दें कि बिकरू कांड में शहीद देवेंद्र मिश्रा और दूसरी सुल्तान सिंह के परिजनों ने अपील की है. बचाव पक्ष के वकील शिवाकांत का कहना है कि निचली अदालत से लेकर हाई कोर्ट तक दोनों निजी याचिकाकर्ता ने जमानत के विरोध में अपील नहीं की. अचानक सुप्रीम कोर्ट में आने से साफ जाहिर होता है, कि वो चाहते हैं कि किसी भी सूरत में नाबालिग दो दिन की दुल्हन खुशी दुबे जमानत पर न छूटे.

रिपोर्ट: आयुष तिवारी

विज्ञापन
Prabhat Khabar News Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola