21.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

IRCTC Refund Rules: जानें ट्रेन टिकट कैंसिल होने पर कितना मिलता है रिफंड, सम्पूर्ण जानकारी और नियम

IRCTC Refund Rules: भारतीय रेलवे के साथ यात्रा करना आम बात है, और हर रोज लाखों लोग इसमें शामिल होते हैं. आइए इस आर्टिकल के माध्यम से IRCTC के रिफंड नियमों को बेहद सरल भाषा में समझें.

IRCTC Refund Rules: भारतीय रेलवे के साथ यात्रा करना आम बात है, और हर रोज लाखों लोग इसमें शामिल होते हैं. हालांकि, इस सफर को आसान बनाना आसान नहीं हो सकता है, क्योंकि ट्रेन की बुकिंग और रिफंड के नियमों में कई प्रक्रियाएं होती हैं. आइए इस आर्टिकल के माध्यम से IRCTC के रिफंड नियमों को बेहद सरल भाषा में समझें.

टिकट कैंसिलेशन की प्रक्रिया

दूरदराज की यात्रा के लिए हम अक्सर ट्रेन टिकट बुक करते हैं, लेकिन कभी-कभी आपको टिकट कैंसिल करना पड़ सकता है. इस प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए हमने कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं.

  • टिकट कैंसिलेशन की अवधि: टिकट कैंसिल करने के लिए आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप यह कार्रवाई यात्रा से कम से कम 24 घंटे पहले कर रहे हैं.

  • रिफंड नीति: यदि आप टिकट कैंसिल करते हैं तो रिफंड के लिए आपको IRCTC की नीति के अनुसार रिफंड राशि मिलेगी. इसमें कटौती और अन्य शर्तें शामिल हो सकती हैं.

  • ऑनलाइन रिफंड प्रक्रिया: टिकट ऑनलाइन बुक किया गया है तो रिफंड की प्रक्रिया भी ऑनलाइन होती है. IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रिफंड के लिए आवश्यक निर्देशों का पालन करें.

Also Read: नैनीताल घूमने का बना रहे हैं प्लान तो पहले जान लें कब जाना चाहिए, ये हैं प्रसिद्ध पर्यटन स्थल
रिफंड की राशि

रिफंड के दौरान आपकी राशि में कटौतियों का हिस्सा होना संभव है और यह कई कारणों पर निर्भर कर सकता है:

  • कैंसिलेशन शुल्क: आपकी टिकट श्रेणी और कैंसिलेशन के समय के आधार पर शुल्क कटता है.

  • रेलवे की शर्तें: रेलवे के निर्देशों और शर्तों के अनुसार, कई बार रिफंड प्रक्रिया में और कटौतियां हो सकती हैं.

  • तात्काल टिकट: तात्काल टिकट की स्थिति में रिफंड की राशि कम हो सकती है.

Also Read: 22 जनवरी के आसपास जा रहे हैं अयोध्या घूमने तो तुरंत कर दें कैंसिल, वरना पूरी जिंदगी पड़ेगा पछताना, जानें कारण

आपको इस आर्टिकल से यह सिखने को मिलेगा कि टिकट कैंसिलेशन और रिफंड के नियमों को सही से जानना कितना महत्वपूर्ण है, ताकि आप अपनी यात्रा को सुरक्षित और सुखद बना सकें.

रेलवे टिकट कैंसिलेशन नियम:

टिकट कंफर्म होने के बाद आप यदि टिकट कैंसिल करते हैं, तो नीचे लिखे नियमों का पालन करना आवश्यक है.

1. डिपार्चर समय से 48 घंटे पहले कैंसिलेशन: ट्रेन के डिपार्चर समय से 48 घंटे पहले टिकट कैंसिल करने पर प्रति यात्री 60 रुपये का चार्ज काटा जाएगा.

2. स्लीपर क्लास टिकट कैंसिलेशन: स्लीपर क्लास की टिकट को कैंसिल करने पर प्रति यात्री 120 रुपये का चार्ज लगेगा.

3. एसी क्लास टिकट कैंसिलेशन चार्ज:

  • थर्ड एसी कोच: 180 रुपये

  • सेकंड क्लास: 200 रुपये

  • फर्स्ट एसी: 240 रुपये

ध्यान दें कि यह चार्ज टिकट की पूरी राशि से काटे जाएंगे और आपको बची हुई राशि का रिफंड मिलेगा. इसके अलावा, रेलवे के नियमों और शर्तों का पूरा पालन करना अनिवार्य है, ताकि आपकी कैंसिलेशन प्रक्रिया सही और आसान रहे.

Also Read: जल्द बना लें भुवनेश्वर, कोणार्क से लेकर पुरी तक घूमने का प्लान, यहां देखें आईआरसीटीसी का ये लेटेस्ट टूर पैकेज
जीएसटी चार्ज और रिफंड के नियम

  • जीएसटी चार्ज: एसी कोच की टिकट पर जीएसटी चार्ज लगता है, जो रेलवे द्वारा निर्धारित किया जाता है. स्लीपर क्लास के किसी भी टिकट पर जीएसटी चार्ज नहीं होता है.

  • रिफंड नियम: टिकट कंफर्म होने के बाद, टिकट कैंसिल करने पर रिफंड नियमों का पालन करना आवश्यक है.

  • रिफंड की राशि: टिकट को शेड्यूल समय से 48 घंटे से लेकर 12 घंटे के अंदर कैंसिल करने पर, आपको रिफंड की राशि का 25% काटा जाएगा.

  • टिकट कैंसिलेशन के समय की अधिकतम सीमा: टिकट कंफर्म होने के बाद टिकट कैंसिल करने का समय सीमा 12 घंटे है इस समय सीमा के बाद कैंसिल करने पर कोई रिफंड नहीं होता है.

  • डिपार्चर टाइम से 4 घंटे पहले कैंसिलेशन: डिपार्चर टाइम से 4 घंटे पहले टिकट कैंसिल करने पर केवल आधा पैसा वापस मिलता है.

  • RAC और वेटिंग लिस्ट टिकट कैंसिलेशन: RAC और वेटिंग लिस्ट में होने पर टिकट को डिपार्चर टाइम से 30 मिनट पहले कैंसिल करने पर रिफंड मिलता है.

यह नियमों का सावधानीपूर्वक पालन करने से आप टिकट कैंसिलेशन की प्रक्रिया में सुधार कर सकते हैं और रिफंड प्राप्त कर सकते हैं.

Also Read: ये है बिहार का ‘Mini Shimla’, जल्द बना लें घूमने का प्लान

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें