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Varanasi News: देशद्रोह के मामले में कांग्रेस के पूर्व विधायक अजय राय को लगा झटका, नहीं मिली जमानत

Varanasi News : वाराणसी देशद्रोह के मामले में अपर सत्र न्ययाधीश ने पिंडरा विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय की अंतरिम जमानत अर्जी खारिज कर दी.

Varanasi News : वाराणसी देशद्रोह के मामले में अपर सत्र न्ययाधीश ने पिंडरा विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय की अंतरिम जमानत अर्जी खारिज कर दी. इसके साथ ही अगली सुनवाई की तिथि 15 फरवरी की तिथि नियत की है.पूर्व मंत्री और कांग्रेस के पिंडरा प्रत्याशी अजय राय पर कुछ दिन पूर्व पिंडरा विधानसभा में जनता को संबोधित करते हुए आपत्तिजनक टिप्पणी पीएम मोदी और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ की थी.

अजय राय ने बिना अनुमति के जनसभा की थी और जनसभा में अजय राय ने कहा था की आप सभी लोग नमक इक्कठा किए रहना और 7 मार्च को मोदी और योगी को जमीन में गाड़ दिया जाएगा। पूर्व विधायक का ये बयान सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद फूलपुर थाने में राजद्रोह सहित कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था. पूर्व विधायक और कांग्रेस के पिंडरा प्रत्याशी अजय राय ने अदालत में दाखिल अग्रिम जमानत के निस्तारण तक कागजात कोर्ट में मंगाए जाने में समय लगने पर अंतरिम जमानत दिए जाने का अनुरोध अदालत से किया गया.

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अपर सत्र न्ययाधीश सियाराम चौरसिया की अदालत ने तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए अजय राय की अंतरिम जमानत की अर्जी खारिज कर दी और जमानत देने से इंकार कर दिया. अजय राय की अंतरिम जमानत दिए जाने का विरोध अभियोजन पक्ष ने किया और कहा की फूलपुर में अजय राय के द्वारा अमर्यादित भाषा का प्रयोग किए जाने से लोगो के बीच शत्रुता और और घृणा फैल सकती है.

रिपोर्टर – विपिन सिंह

Prabhat Khabar News Desk
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