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धनबाद : नाबालिग से दुष्कर्म में दोषी करार, सजा पर फैसला आज

झरिया के पूर्व भाजपा विधायक संजीव सिंह के करीबी रंजय सिंह उर्फ रवि रंजन सिंह की हत्या मामले की सुनवाई सोमवार को जिला व सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत में हुई.

धनबाद : शादी का प्रलोभन देकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में सोमवार को पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने अपना फैसला सुनाया. अदालत ने मामले के नामजद आरोपी वर्धमान बंगाल निवासी अनस कुरैशी को दोषी करार दिया है. अदालत ने सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए 23 जनवरी 2024 की तारीख निर्धारित की है. प्राथमिकी पीड़िता की शिकायत पर बैंक मोड़ थाने में पांच जुलाई 2020 को दर्ज की गयी थी. प्राथमिकी के मुताबिक पीड़िता अपनी मां के साथ अपने रिश्तेदार के यहां बंगाल गयी थी, जहां उसका परिचय अनस के साथ हो गया था. इसके बाद दोनों में फोन से बात होने लगी थी. आरोप है कि इसका फायदा उठाकर वह वर्ष 2019 में उसे मैथन घूमने के लिए अपने साथ ले गया और शादी करने की बात कह कर उसके साथ दुष्कर्म किया था. पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया था कि आरोपी उसे अपने दोस्तों के घर ले जाकर भी वहां उसके साथ दुष्कर्म करता था. पीड़िता जब शादी करने के लिए उससे बोली, तो आरोपी ने शादी से इनकार कर दिया और धमकी दिया कि जो करना है कर लो. अनुसंधान के बाद पुलिस ने अनस के विरुद्ध चार जनवरी 2021 को आरोपपत्र दायर किया था. दो फरवरी 2022 को आरोप तय होने के बाद सुनवाई शुरू हुई थी, सुनवाई के दौरान अभियोजन ने इस मामले में छह गवाहों का मुख्य परीक्षण कराया था.

रंजय हत्याकांड में अभियोजन को गवाह पेश करने का आदेश

झरिया के पूर्व भाजपा विधायक संजीव सिंह के करीबी रंजय सिंह उर्फ रवि रंजन सिंह की हत्या मामले की सुनवाई सोमवार को जिला व सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत में हुई. इस मामले के आरोप में जेल में बंद आरा बेरथ निवासी नंद कुमार सिंह उर्फ बबलू उर्फ रूना सिंह उर्फ मामा को रांची के होटवार जेल से वीसीएस से अदालत में पेश किया गया. जबकि हर्ष सिंह गैरहाजिर थे, उनकी ओर से अधिवक्ता ने प्रतिनिधित्व का आवेदन दिया था. केस अभिलेख साक्ष्य पर निर्धारित था. अभियोजन की ओर से सहायक लोक अभियोजक समित प्रकाश ने गवाह लाने के लिए समय की याचना की. अदालत ने साक्ष्य के लिए अगली तारीख पांच फरवरी 2024 निर्धारित कर दी है. रूना सिंह उर्फ मामा उर्फ नंद कुमार सिंह आठ अगस्त 2018 से जेल में बंद है. पांच नवंबर 2018 को सरायढेला थाना प्रभारी निरंजन तिवारी ने मामा को शूटर बताते हुए उसके विरुद्ध अदालत में चार्जशीट दायर किया था. जबकी चंदन शर्मा, हरेन्द्र सिंह के विरुद्ध अनुसंधान जारी रखा है. अदालत ने 18 मार्च 2019 को नंद कुमार सिंह उर्फ मामा के खिलाफ आरोप गठित किया था. रंजय सिंह उर्फ राजीव रंजन सिंह की हत्या बिग बाजार के सामने चाणक्य नगर मोड़ पर 29 जनवरी 2017 के संध्या करीब 5ः30 बजे रामेश्वर तिवारी के घर के समीप गोलियों से भून कर कर दी गयी थी.

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Prabhat Khabar News Desk
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