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झारखंड : 100 साल में पहली बार नहीं लगेगा हैदरनगर का चैती नवरात्र मेला

Updated at : 18 Mar 2020 3:22 AM (IST)
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झारखंड : 100 साल में पहली बार नहीं लगेगा हैदरनगर का चैती नवरात्र मेला

करीब 100 साल से चैती नवरात्र पर हैदरनगर के देवी धाम में लगनेवाले मेला पर उपायुक्त शांतनु कुमार अग्रहरि ने रोक लगा दी है. उन्होंने मंगलवार को इसे लेकर देवी धाम प्रबंधन समिति के अध्यक्ष सह बीडीओ राहुल देव को निर्देश दिया

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हैदरनगर (पलामू) : करीब 100 साल से चैती नवरात्र पर हैदरनगर के देवी धाम में लगनेवाले मेला पर उपायुक्त शांतनु कुमार अग्रहरि ने रोक लगा दी है. उन्होंने मंगलवार को इसे लेकर देवी धाम प्रबंधन समिति के अध्यक्ष सह बीडीओ राहुल देव को निर्देश दिया. समिति के अध्यक्ष की अध्यक्षता में सदस्यों की बैठक हुई. इसमें सभी सदस्यों ने कोरोना वायरस से संबंधित एहतियात के मद्देनजर मेला नहीं लगाने का निर्णय लिया. सौ साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि 25 मार्च से लगनेवाला मेला इस बार नहीं लगेगा.

बीडीओ सह अध्यक्ष राहुल देव ने बताया कि देवी धाम मेला में आनेवाले साधु संतों और ओझा गुणियों को फोन कर आने से मना कर दिया गया है. उन्होंने बताया कि देवी धाम मेला के अलावा भाई बिगहा के कर्बला पर भी मेला का आयोजन नहीं किया जायेगा. उन्होंने बताया कि देवी धाम मंदिर में सुबह और शाम आरती की जायेगी. आरती के बाद मंदिर के पट बंद रखे जायेंगे. इसके अलावा परिसर में लगनेवाली दुकानें भी नहीं लगायी जायेगी.

रजरप्पा मंदिर, चर्च, गुरुद्वारा में विदेशी नागरिक के प्रवेश पर रोक

रजरप्पा. कोरोना वायरस से बचाव को लेकर रजरप्पा मंदिर में विदेशी नागरिकों के प्रवेश पर रोक लगा दी गयी है. इसकी जानकारी रामगढ़ उपायुक्त संदीप सिंह ने अपने ट्वीटर अकाउंट से ट्वीट कर दी है. उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि कोरोना वायरस से संभावित संक्रमण से बचाव के लिए रजरप्पा सहित सभी मंदिर, चर्च और गुरुद्वारा में विदेशी नागरिकों के प्रवेश पर रोक रहेगी. रजरप्पा मंदिर में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार कमी आ रही है.

राज्य सूचना आयोग 31 तक सुनवाई नहीं

कोरोना के कारण झारखंड राज्य सूचना आयोग में 18 से 31 मार्च तक के लिए सुनवाई स्थगित कर दी गयी है. इस दौरान पहले से निर्धारित विभिन्न अपीलवादों व शिकायतवादों की सुनवाई स्थगित रहेगी. आयोग के सचिव ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर यह जानकारी दी.

कहा कि राज्य सरकार द्वारा कोरोना वायरस से संबंधित आदेश जारी किये जाने के आलोक में उक्त निर्णय लिया गया है. उन्होंने कहा है कि इस अवधि में पूर्व निर्धारित वीडियो कांफ्रेंसिंग, झारखंड हाइकोर्ट द्वारा पारित न्यायादेश तथा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 7(1) के अंतर्गत जीवन एवं स्वतंत्रता से जुड़े मामलों पर सुनवाई यथावत जारी रहेगी.

सिविल कोर्ट : 31 तक मुवक्किलों की इंट्री बैन

झारखंड हाइकोर्ट में मंगलवार को फुलकोर्ट मीटिंग में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये. रजिस्ट्रार जनरल अंबुजनाथ ने बताया कि राज्यभर के सभी सिविल कोर्ट में 31 मार्च तक तथा झारखंड हाइकोर्ट परिसर में चार अप्रैल तक मुवक्किलों के प्रवेश को प्रतिबंधित किया गया है.

हाइकोर्ट व सिविल कोर्ट परिसर में एडवोकेट हॉल, एडवोकेट चेंबर, कैंटीन, फूड क्यिोस्क को भी बंद करने का आदेश दिया गया है. इस दाैरान सिर्फ अर्जेंट मामलों की ही सुनवाई होगी.

आइसोलेशन में रखे गये इटली के दो नागरिक

जमशेदपुर. जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित होटल रमाडा में मंगलवार की शाम करीब सात बजे इटली के दो नागरिक पहुंचे. जिसकी जानकारी स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को दी गयी. पांच मिनट के भीतर स्वास्थ्य विभाग की टीम होटल पहुंची अौर वहां उक्त दोनों नागरिकों को कब्जे में लेकर उनका आइसोलेशन करना शुरू किया. देर रात तक यह प्रक्रिया चलती रही.

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Pritish Sahay

लेखक के बारे में

By Pritish Sahay

12 वर्षों से टीवी पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया में सेवाएं दे रहा हूं. रांची विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग से पढ़ाई की है. राजनीतिक, अंतरराष्ट्रीय विषयों के साथ-साथ विज्ञान और ब्रह्मांड विषयों पर रुचि है. बीते छह वर्षों से प्रभात खबर.कॉम के लिए काम कर रहा हूं. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम करने के बाद डिजिटल जर्नलिज्म का अनुभव काफी अच्छा रहा है.

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