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SSC Scam: कितने लोगों की हुई अवैध तरीके से नियुक्ति, कलकत्ता हाइकोर्ट ने 28 सितंबर तक मांगी रिपोर्ट

Updated at : 21 Sep 2022 6:30 PM (IST)
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SSC Scam: कितने लोगों की हुई अवैध तरीके से नियुक्ति, कलकत्ता हाइकोर्ट ने 28 सितंबर तक मांगी रिपोर्ट

SSC Scam: हाइकोर्ट ने अवैध रूप से नियुक्तियां हासिल करने वालों को बर्खास्त कर उनके स्थान पर योग्य उम्मीदवारों को नियुक्त करने का निर्देश दिया. 28 सितंबर के पहले 923 अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करनी होगी.

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SSC Scam: कलकत्ता हाइकोर्ट के न्यायाधीश अभिजीत गांगुली की एकल न्यायाधीश पीठ ने बुधवार को पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (डब्ल्यूबीबीएससी) से पूछा है कि राज्य में कितने शिक्षकों की नियुक्तियां अवैध तरीके से हुई. उनकी पहचान हुई है या नहीं. हाइकोर्ट ने अवैध रूप से नियुक्तियां हासिल करने वालों को बर्खास्त कर उनके स्थान पर योग्य उम्मीदवारों को नियुक्त करने का निर्देश दिया. न्यायाधीश अभिजीत गांगुली की पीठ ने इस मामले में डब्ल्यूबीएसएससी के साथ-साथ मामले की जांच कर रही सीबीआई को भी अवैध रूप से हुई नियुक्तियों के संबंध में हाइकोर्ट ने तालिका पेश करने के लिए कहा है.

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सीबीआई की टीम ने  अयोग्य उम्मीदवारों  की अलग रिपोर्ट देने का दिया निर्देश 

न्यायाधीश ने डब्ल्यूबीएसएससी भर्ती अनियमितताओं की जांच कर रही सीबीआई की टीम को उन अयोग्य उम्मीदवारों पर एक अलग रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी आदेश दिया, जिन्हें अवैध रूप से शिक्षकों की नियुक्ति मिली थी. उनके अनुसार, दो रिपोर्टों की समीक्षा की जाएगी और उसके बाद अवैध रूप से नियुक्ति पाने वालों की सेवाएं खत्म कर दी जाएंगी और उन योग्य उम्मीदवारों को नियुक्त किया जाएगा जो प्रतीक्षा सूची में हैं. न्यायाधीश अभिजीत गांगुली ने कहा कि यदि जरूरी हो, तो सीबीआई टीम अपनी रिपोर्ट तैयार करते समय डब्ल्यूबीएसएससी के अधिकारियों से भी परामर्श कर सकती है.

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923 अभ्यर्थियों को नौकरी देने के लिए नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश

इसके साथ ही न्यायाधीश अभिजीत गांगुली ने बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान डब्ल्यूबीएसएससी को 28 सितंबर तक शिक्षकों के साथ-साथ ग्रुप सी और ग्रुप डी कर्मचारियों की नियुक्ति के संबंध में एक नई अधिसूचना जारी करने का भी निर्देश दिया. न्यायाधीश ने कहा कि 28 सितंबर के पहले 923 अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करनी होगी. इससे पहले, याचिकाकर्ताओं के वकील, विकास रंजन भट्टाचार्य ने अदालत को सूचित किया कि न्यायमूर्ति रंजीत कुमार बाग (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता वाली हाइकोर्ट द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट के अनुसार, ग्रुप सी और डी ग्रुप के कुल 609 कर्मचारियों की भर्ती अवैध रूप से की गई थी.

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