Bihar News: तारापुर के असरगंज में 6 महीने के अंदर हट जाएंगे हाल में जीते हुए मुखिया और सरपंच, जानें कारण

Published at :09 Jan 2022 7:31 PM (IST)
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Bihar News: तारापुर के असरगंज में 6 महीने के अंदर हट जाएंगे हाल में जीते हुए मुखिया और सरपंच, जानें कारण

मुंगेर के असरगंज ग्राम पंचायत में मुखिया, सरपंच समेत सभी जनप्रतिनिधियों ने शपथ ही ली थी कि सरकार ने असरगंज को नगरपालिका क्षेत्र बनाने का फैसला कर लिया. अब सभी नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल जल्द ही खत्म होने वाला है.

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मुंगेर जिले का असरगंज ग्राम पंचायत के गठन के दूसरे दिन ही उसके अस्तित्व को समाप्त करने का सरकार ने निर्णय ले लिया. राज्य के सभी ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों को तीन जनवरी तक शपथग्रहण कर लिया. इधर राज्य कैबिनेट ने पंचायत चुनाव के बाद असरगंज ग्राम पंचयात को भंग कर उसे नगरपालिका क्षेत्र बनाने की सहमति दे दी. नगरपालिका अधिनियम के प्रावधान के अनुसार अब इस ग्राम पंचायत के निर्वाचित जनप्रतिनिधि अधिकतम छह माह तक ही काम कर सकते हैं.

अगर असरगंज नगर पंचायत का चुनाव छह माह के अंदर हो जाता है तो वहां पर निर्वाचित होनेवाले मुखिया व सरपंच सहित सभी प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो जायेगा. अगर उस नगरपालिका क्षेत्र में छह माह से अधिक समय तक चुनाव नहीं होता है तो वहां पर सरकार द्वारा प्रशासक नियुक्त कर दिया जायेगा.

पंचायत आम चुनाव 2021 में असरगंज ग्राम पंचायत का चुनाव चौथे चरण में कराया गया था. इस ग्राम पंचायत में 13 ग्राम पंचायत सदस्य, 13 ग्राम कचहरी के पंच के अलावा मुखिया पद पर राकेश कुमार और सरपंच पद पर रिंकू कुमारी निर्वाचित हुई थी.

पंचायत समिति सदस्य के पद पर रेणु देवी और जिला परिषद सदस्य के पद पर अनिल कुमार सिंह निर्वाचित हुए थे. इन सभी सदस्यों ने अपने पद और गोपनीयता की शपथ भी ले ली थी. शपथ ग्रहण करने के चंद दिन भी नहीं गुजरे कि इन निर्वाचित प्रतिनिधियों की उम्मीदों पर पानी फिर गया. सरकार ने नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रस्ताव पर मुहर लगाते हुए इस ग्राम पंचायत को नगर पंचायत का दर्जा दे दिया.

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अब असरगंज एक नगरपालिका क्षेत्र बनने जा रहा है. इसके प्रारूप का प्रकाशन मुंगेर के जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा. जनता से इसको लेकर दावा आपत्ति प्राप्त किया जायेगा. इसके बाद अंतिम रूप से असरगंज को नगरपालिका क्षेत्र घोषित कर दिया जायेगा. नये नगरपालिका क्षेत्र अधिसूचित होने के बाद इसकी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण का नया प्रावधान लागू होगा. यहां पर मुखिया की जगह पर अब मुख्य पार्षद होगा. असरगंज के मतदाताओं को छह माह के अंदर अपने फिर से नये जनप्रतिनिधि चुनने का मौका मिलेगा.

Published By: Thakur Shaktilochan

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