साहिबगंज : पति की हत्या के साजिश में पत्नी सहित छह लोगों को उम्र कैद की सजा

Updated at : 08 Feb 2024 4:41 AM (IST)
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साहिबगंज : पति की हत्या के साजिश में पत्नी सहित छह लोगों को उम्र कैद की सजा

मृतक की पत्नी को अज्ञात लोगों से छुपकर मोबाइल पर बात करने पर शंका हुई तो धनंजय मिश्रा की मां उमा देवी ने पांच मार्च 2021 को मिर्जाचौकी थाना कांड संख्या 15 /2021 दर्ज कराया.

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साहिबगंज : पंकज मिश्रा के रिश्तेदार की हत्या मामले में अवैध संबंध को लेकर दीपिका मिश्रा ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर व साजिश रच कर पति धनंजय मिश्रा की हत्या करा कर लाश गायब करने के मामले में बुधवार को सुनवाई हुई. वीरेंद्र श्रीवास्तव जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय साहिबगंज के न्यायालय में मृतक की पत्नी दीपिका मिश्रा, आदित्य यादव, कुलेश रजक, इतवारी मंडल, संदीप पाल एवं सोनू यादव को उम्र कैद की सजा सुनायी और 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है. विदित हो कि मृतक धनंजय मिश्रा अपने मित्र छोटू चौधरी के साथ मिर्जाचौकी स्थित अपनी जमीन पर बाउंड्री करने के लिए जाया करते थे. घटना की सुबह 4 मार्च 2021 को अपने निवास स्थान जिरवाबाड़ी से स्कूटी लेकर मिर्जाचौकी गए और शाम तक अपने बाउंड्री का काम कराये. देर शाम तक घर वापस नहीं आए तो उसकी मां उमा देवी उसके मित्रों से पूछताछ करने उन लोगों के घर गयीं. परंतु सभी मित्र लापता थे. दूसरे दिन मृतक की पत्नी ने मिर्जाचौकी थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई. मृतक की पत्नी को अज्ञात लोगों से छुपकर मोबाइल पर बात करने पर शंका हुई तो धनंजय मिश्रा की मां उमा देवी ने पांच मार्च 2021 को मिर्जाचौकी थाना कांड संख्या 15 /2021 दर्ज कराया, जिसमें पत्नी दीपिका मिश्रा ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर साजिश रच कर पति धनंजय मिश्रा को लापता करने व हत्या की अंदेशा में प्राथमिक की दर्ज कराई थी.

जांच में पता चला

अनुसंधान के क्रम में मृतक धनंजय मिश्रा का लाश श्रीराम चौकी स्थित बंद क्रशर खदान में जमीन के नीचे से बरामद किया गया. घटना को लेकर लोक अभियोजक आनंद कुमार चौबे ने 13 गवाों का परीक्षण कराया. न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत अभियुक्त दीपिका मिश्रा, आदित्य यादव, कुलेश राजक, इतवारी मंडल, संदीप पाल एवं सोनू यादव को भादवि की धारा 302/34 मैं सश्रम आजीवन कारावास की सजा और 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया. धारा 364/34 में 10 साल का सश्रम कारावास एवं 20000 जुर्माना, धारा 201 /34में 7 साल का सश्रम कारावास एवं 10000 का जुर्माना एवं 27 आर्म्स एक्ट में 10 वर्ष का कारावास एवं 10000 जुर्माना की सजा सुनाई गयी. अभियोजन पक्ष के आनंद कुमार चौबे ने सुनवाई में हिस्सा लिया.

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