बीजेपी नेता सतीश हत्याकांड में 3 आरोपी दोषी करार, धनबाद कोर्ट 14 मार्च को सुनाएगी सजा

Published at :10 Mar 2022 10:04 PM (IST)
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बीजेपी नेता सतीश हत्याकांड में 3 आरोपी दोषी करार, धनबाद कोर्ट 14 मार्च को सुनाएगी सजा

jharkhand news: बीजेपी नेता सतीश सिंह हत्याकांड मामले में धनबाद के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-चतुर्थ राजीव आनंद की कोर्ट ने 3 आरोपियों को दोषी करार दिया है. तीनों आरोपियों को 14 मार्च, 2022 को सजा सुनायी जायेगी.

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Jharkhand news: धनबाद के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-चतुर्थ राजीव आनंद की कोर्ट ने गुरुवार को बीजेपी नेता एवं कुस्तौर निवासी सतीश कुमार सिंह हत्याकांड में अपना फैसला सुनाया. इस मामले में तीन आरोपियों को कोर्ट ने दोषी माना है. तीनों आरोपियों पर सजा की बिंदु पर फैसला 14 मार्च, 2022 को सुनाया जायेगा.

आरोपियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई पेशी

कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बलियापुर थाना क्षेत्र के रांगामाटी चेक पोस्ट निवासी जेल में बंद बाबूराजा चंद्रप्रकाश उर्फ सिद्धार्थ सिंह, केंदुआ के ललन कुमार दास उर्फ ललन दास की पेशी करायी गयी. वहीं, कालीपुर के उत्तम महतो उर्फ नीलकंठ महतो गैरहाजिर था. उसकी ओर से उसके अधिवक्ता कामेश्वर प्रसाद ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 317 के तहत प्रतिनिधित्व आवेदन दायर किया. इधर, काेर्ट में फैसला सुनाये जाने के वक्त अपर लोक अभियोजक कुलदीप शर्मा, सूचक के अधिवक्ता सुभाष राय व बचाव पक्ष के अधिवक्ता उपस्थित थे.

क्या है मामला

19 अगस्त, 2020 को अपराधियों ने बैंकमोड़ थाना क्षेत्र के विकास नगर कॉलोनी में सतीश कुमार सिंह की हत्या गोली मारकर कर दी थी. पुलिस ने 18 सितंबर, 2020 को ललन कुमार दास, बाबूराजा चंद्रप्रकाश समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. पुलिस ने 3 दिसंबर, 2020 को तीनों आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र समर्पित किया था. तीन जून, 2021 को अदालत ने तीनों आरोपियों के खिलाफ आरोप गठन कर केस की सुनवाई शुरू हुई. इस दौरान अभियोजन पक्ष ने 22 गवाहों की गवाही करायी थी.

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नाबालिग से गलत हरकत करने वाले को पांच वर्ष की सश्रम कैद

वहीं, एक अन्य मामले में पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की कोर्ट ने 8 वर्षीय बच्ची के साथ गलत हरकत करने के मामले में सजा की बिंदु पर फैसला सुनाया. अदालत ने जेल में बंद बाघमारा निवासी गोबर्धन रजवार को 5 वर्ष सश्रम कैद एवं 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर सजायाफ्ता को एक वर्ष अतिरिक्त कारावास होगा. अभियोजन का संचालन प्रभारी लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह ने किया.

बच्ची ने परिवार को दी पूरी जानकारी

04 जुलाई, 2019 की रात्रि 8 वर्षीय नाबालिग बच्ची अपनी दादी के साथ सोयी थी. रात डेढ़ बजे बच्ची को बिस्तर पर ना पाकर उसकी मां खोजने लगी. थोड़ी देर बाद बच्ची नग्न अवस्था में रोते हुए अपनी मां के पास आयी और बोली कि बगल का रहनेवाले गोबर्धन ने उसके साथ गलत हरकत की. इसके बाद पीड़िता के पिता ने बाघमारा थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी.

Posted By: Samir Ranjan.

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