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Train Ticket Rule: रेल यात्रियों के लिए बड़ी राहत, अब काउंटर से खरीदे गए टिकट को कर सकेंगे ऑनलाइन कैंसिल

Train Ticket Rule: रेलवे टिकट अब काउंटर से खरीदे जाने के बावजूद ऑनलाइन रद्द किए जा सकेंगे. ग्राहकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बड़े बदलाव की घोषणा की है.

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Train Ticket Rule: रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी है. भारतीय रेलवे (IR) ने यात्रियों को अब काउंटर से खरीदे गए टिकटों को ऑनलाइन रद्द करने की सुविधा दे दी है. इस कदम से न केवल रेलवे के पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम (PRS) काउंटरों पर भीड़ कम होगी, बल्कि यात्रियों के लिए ट्रेन यात्रा भी आसान हो जाएगी.

रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस पहल की घोषणा करते हुए बताया कि अब यात्रियों को टिकट रद्द करने के लिए स्टेशन जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि जो यात्री टिकट काउंटर से फिजिकल टिकट खरीदते हैं, वे अब IRCTC वेबसाइट या 139 नंबर पर कॉल करके अपना टिकट ऑनलाइन रद्द कर सकते हैं. हालांकि, रिफंड प्राप्त करने के लिए उन्हें अभी भी आरक्षण केंद्र जाना होगा.

Train Ticket Rule: काउंटर टिकट को ऑनलाइन ऐसे करें कैंसिल

  • यदि कोई यात्री अपना टिकट रद्द करना चाहता है, तो इसके लिए सबसे पहले उसे IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट https://www.irctc.co.in/nget/train-search पर जाकर लॉगिन करना होगा.
  • लॉगिन करने के बाद यात्री को अपना PNR नंबर, ट्रेन नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करना होगा. इसके बाद नियमों और प्रक्रियाओं को पढ़ लेने की पुष्टि के लिए दिए गए चेकबॉक्स को सिलेक्ट करें.
  • इसके बाद जब आप ‘सबमिट’ बटन पर क्लिक करेंगे, तो टिकट बुकिंग के समय दिए गए मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी (OTP) भेजा जाएगा. ओटीपी प्राप्त होते ही उसे वेबसाइट पर दर्ज करें और दोबारा ‘सबमिट’ पर क्लिक करें.
  • ओटीपी वेरिफाई होने के बाद आपकी PNR डिटेल्स स्क्रीन पर दिखाई देंगी. विवरण सत्यापित करने के बाद, ‘Cancel Ticket’ के विकल्प पर क्लिक करें. इसके बाद आपको रिफंड राशि की जानकारी दी जाएगी.
  • टिकट रद्द होने के बाद आपके मोबाइल पर PNR और रिफंड डिटेल्स से संबंधित एक SMS भेजा जाएगा.

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Train Ticket Rule: ऑनलाइन काउंटर टिकट कैंसिल करने के नियम 

  • अगर आपने ट्रेन का टिकट बुक करते समय एक वैध मोबाइल नंबर दिया है, तो ही ऑनलाइन रद्दीकरण की सुविधा लागू होगी. 
  • पीआरएस काउंटर से लिए गए टिकटों को सामान्य परिस्थितियों में रद्द किया जा सकता है, लेकिन ट्रेन के विलंब या रद्द होने की स्थिति में यह सुविधा लागू नहीं होगी.
  • पूरी तरह से कन्फर्म टिकटों के लिए ऑनलाइन रद्दीकरण ट्रेन के प्रस्थान से 4 घंटे पहले तक किया जा सकता है, जबकि RAC या वेटिंग लिस्ट वाले टिकटों के लिए यह सुविधा 30 मिनट पहले तक उपलब्ध है.
  • रिफंड की प्रक्रिया उपरोक्त नियमों के अनुसार ही की जाएगी. रद्दीकरण के समय यात्री का नाम, उम्र, लिंग, बुकिंग और वर्तमान स्थिति तथा यात्रा की जानकारी वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी.
  • पुष्टि करने के बाद पूरा PNR रद्द कर दिया जाएगा और सिस्टम में “Cancelled but not refunded” के रूप में दर्ज हो जाएगा. इसके साथ ही सीट या बर्थ को अन्य यात्री के लिए रिलीज कर दिया जाएगा और रिफंड की राशि वेबसाइट पर दिखाई देगी.
  • विशेषाधिकार/ड्यूटी पास/PTO या कॉम्प्लिमेंट्री पास वाले टिकट भी ऑनलाइन रद्द किए जा सकते हैं, लेकिन ऐसे यात्रियों को यदि आवश्यकता हो तो काउंटर पर जाकर पुनः सत्यापन करवाना होगा. PTO टिकट, जो मूल किराए के एक-तिहाई पर जारी किए जाते हैं, उनके लिए सामान्य रद्दीकरण शुल्क लागू होगा. कई बार यह शुल्क टिकट के मूल्य से अधिक हो सकता है, ऐसे में यात्री चाहें तो ऑनलाइन रद्दीकरण से बच सकते हैं.

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