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TikTok, PUBG सहित 224 मोबाइल ऐप सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा हित में किये बैन, सरकार ने लोकसभा में दी जानकारी

Mobile Apps Ban in India: लोकसभा को बुधवार को सूचित किया गया कि केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता के हित में 224 मोबाइल ऐप को प्रतिबंधित कर दिया है. केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा...

Mobile Apps Ban in India: लोकसभा को बुधवार को सूचित किया गया कि केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Electronics and Information Technology) ने राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता के हित में 224 मोबाइल ऐप को प्रतिबंधित कर दिया है.

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री संजय धोत्रे (Minister of State for Electronics and IT, Sanjay Dhotre) ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Electronics and Information Technology) ने भारत की संप्रभुता और अखंडता, देश की रक्षा के हित में सूचना प्रौद्योगिकी कानून, 2000 (Information Technology Act, 2000) की धारा 69ए के प्रावधानों के तहत टिकटॉक (tiktok), हेलो (hello) और वीचैट (wechat) समेत 224 मोबाइल ऐप प्रतिबंधित किये हैं.

सरकार ने जून में टिकटॉक (tiktok), यूसी ब्राउजर (uc browser), शेयरइट (shareit), वीचैट (wechat), कैमस्कैनर (camscanner) और एमआई कम्युनिटी (mi community) समेत 59 चीनी ऐप को प्रतिबंधित (chinese apps ban) कर दिया था. इस महीने की शुरुआत में लोकप्रिय गेमिंग ऐप पब्जी (pubg ban) समेत 118 और ऐप प्रतिबंधित किये गये.

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