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Google Search करते समय भूलकर भी न करें ये गलतियां, वरना होगी जेल

Updated at : 22 Dec 2021 3:25 PM (IST)
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Google Search करते समय भूलकर भी न करें ये गलतियां, वरना होगी जेल

गूगल बाबा के पास बेशक आपके हर सवाल का जवाब हो, लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिन्हें अगर आपने गूगल पर सर्च किया, तो आपके लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है. यही नहीं, आपके सामने कई बार जेल जाने की भी नौबत खड़ी हो जाती है.

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Things You Should Never Ask Google: गूगल ऐसा प्लैटफॉर्म बन चुका है, जहां लोग कुछ भी सर्च करने के लिए बेझिझक चले आते हैं. अगर आप भी ऐसा करते हैं, तो जरा सावधान हो जाएं, क्योंकि गूगल बाबा से कुछ भी पूछने से पहले आपके लिए यह जान लेना जरूरी है कि क्या सही है और क्या गलत.

जी हां, गूगल बाबा के पास बेशक आपके हर सवाल का जवाब हो, लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिन्हें अगर आपने गूगल पर सर्च किया, तो आपके लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है. यही नहीं, आपके सामने कई बार जेल जाने की भी नौबत खड़ी हो जाती है.

दरअसल, गूगल जब भी जिस भी देश में ऑपरेट होता है, उसे वहां के स्थानीय नियमों का भी पालन करना पड़ता है. गूगल की सिक्योरिटी को लेकर भी एक पॉलिसी है. ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि किन चीजों को गगल पर भूलकर भी सर्च नहीं करना है, नहीं तो आप मुसीबत में पड़ सकते हैं.

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गूगल पर बॉम्ब सर्च करेंगे, तो आयेंगे सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर

गूगल पर अगर आपने बॉम्ब वर्ड सर्च किया, तो हो सकता है कि आपको जेल जाना पड़ जाए. इस तरह का सर्च करने पर आपके कंप्यूटर या लैपटॉप का आईपी अड्रेस सीधा सुरक्षा एजेंसियों तक पहुंच जाएगा. इसके बाद सुरक्षा एजेंसियां आपके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकती हैं.

गर्भपात को लेकर कभी न करें गूगल सर्च

गूगल पर अगर आप अबॉर्शन यानी गर्भपात के बारे में सर्च करेंगे, तो गूगल प्लैटफॉर्म ऐसे कीवर्ड को जल्दी ही ट्रैक कर लेता है. ऐसे में ऑनलाइन सर्च करके गर्भपात के तरीके न ढूंढ़ें, वरना आपको जेल भी जाना पड़ सकता है.

चाइल्ड पोर्न सर्च न करें

गूगल पर चाइल्ड पोर्न सर्च करने पर आपको जेल जाना पड़ सकता है. वजह यह है कि इसे गूगल प्लैटफॉर्म गैरकानूनी मानता है. पाॅस्को ऐक्ट 2012 के सेक्शन 14 के तहत चाइल्ड पोर्न देखना या उसे बनाना कानूनी अपराध है. ऐसा करनेवाले व्यक्ति को 5 साल और अधिकतम 7 साल तक की सजा हो सकती है.

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दुर्व्यवहार पीड़िता की पहचान शेयर न करें

छेड़छाड़ या दुर्व्यवहार की घटना की पीड़िता का नाम या उसकी फोटो को शेयर करना भी गैरकानूनी है. सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे गैरकानूनी माना है. कोई भी व्यक्ति प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया पर किसी छेड़छाड़ या दुर्व्यवहार पीड़िता की पहचान जाहिर नहीं कर सकता. ऐसा करने पर उसे जेल हो सकती है.

फिल्म रिलीज से पहले लीक करना भी गैरकानूनी

फिल्म रिलीज होने से पहले किसी भी ऑनलाइन प्लैटफॉर्म पर लीक करना या फिर पाइरेटेड फिल्म को डाउनलोड करना भी अपराध है. ऐसा करने पर कम से कम 3 साल की सजा और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है. इसमें सिनेमाघरों में फिल्म की रिकॉर्डिंग कर उसे लीक करनेवाले लोग भी आते हैं.

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