Agnipath Scheme Protests: ट्रेन लेट हो गई है, तो टिकट पर मिलेगा पूरा रिफंड; जानें कैसे

Lakhisarai: Vikramshila Express train set on fire by a mob in protest against the Centre's 'Agnipath' scheme, in Lakhisarai, Friday, June 17, 2022. (PTI Photo) (PTI06_17_2022_000031A) *** Local Caption ***
रेलवे के नियम के तहत ट्रेन अगर 3 घंटे से ज्यादा लेट है और पैसेंजर यात्रा नहीं करता है, तो वह टिकट पर रिफंड पा सकते है. आइए जानें-
Agneepath Protest Get Train Ticket Refund: सेना में भर्ती के लिए पेश की गई अग्निपथ स्कीम का छात्र देशभर में जगह-जगह विरोध कर रहे हैं. इस दौरान बड़ी संख्या में ट्रेनों को रोका गया है और छात्र पटरी पर बैठ गए हैं. इस वजह से बड़ी संख्या में ट्रेनों का संचालन प्रभावित हुआ है और रेलवे को कई ट्रेनें रद्द करनी पड़ी है. वहीं, रेल पटरियों पर जगह-जगह प्रदर्शन के कारण कई ट्रेनें अपने निर्धारित समय से कई घंटे तक लेट चल रही हैं. ऐसे में अगर आपने ट्रेन का टिकट ले लिया है और ट्रेन अपने तय समय से बहुत लेट चल रही है, तो टेंशन मत लीजिए. रेलवे के नियम के तहत ट्रेन अगर 3 घंटे से ज्यादा लेट है और पैसेंजर यात्रा नहीं करता है, तो वह टिकट पर रिफंड पा सकते है. आइए जानें-
ट्रेन अगर 3 घंटे से ज्यादा लेट है और पैसेंजर यात्रा नहीं करता है, तो ट्रेन के रवाना होने से पहले टीडीआर फाइल करना होता है. टीडीआर फाइल करने के लिए आईआरसीटीसी की वेबसाइट (IRCTC website) या मोबाइल ऐप (IRCTC Mobile App) के जरिये लॉग इन करना होगा. इसके बाद ‘माय अकाउंट’ में जाकर ‘माय ट्रांजैक्शन’ ऑप्शन काे चुनना है. अब File TDR पर क्लिक करें.
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रेलवे के नियमों के अनुसार, अगर पैसेंजर के पास ई-टिकट है और जिस ट्रेन में यात्रा करनेवाले हैं, उसे किसी कारण से रद्द कर दिया जाता है तो उसे ई-टिकट कैंसिल कराने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है. ट्रेन रद्द होने पर ई-टिकट का पैसा ऑटोमैटिक रिफंड हो जाता है. ऐसी स्थिति में टिकट डिपॉजिट रिसीप्ट यानी टीडीआर फाइल करने की जरूरत नहीं पड़ती है.
समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, देशभर में अग्निपथ योजना के विरोध में प्रदर्शन के चलते कुल 200 से अधिक ट्रेनों की सेवाएं प्रभावित हुई हैं, जबकि 35 से ट्रेनों को कैंसिल किया गया है और 13 ट्रेनों की दूरी को छोटा कर दिया गया है. ऐसे में अगर आपने ट्रेन का टिकट ले लिया है, तो टेंशन मत लीजिए. रेलवे के नियम के तहत आप अपना टिकट कैंसिल कराकर उसका रिफंड पा सकते हैं.
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