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WB News : पुलिस को फिलहाल एनआइए के खिलाफ जांच स्थगित रखने का निर्देश

कलकत्ता हाइकोर्ट ने राज्य पुलिस को निर्देश दिया है कि वह एनआइए के के अधिकारियों को खिलाफ कोई नोटिस नहीं जारी कर सकती और न ही अभी जांच कर सकती है. मामले की अगली सुनवाई दो मई को होगी. तब तक पुलिस को अपनी जांच स्थगित रखनी होगी.

कोलकाता

. कलकत्ता हाइकोर्ट ने राज्य पुलिस को निर्देश दिया है कि वह एनआइए के के अधिकारियों को खिलाफ कोई नोटिस नहीं जारी कर सकती और न ही अभी जांच कर सकती है. मामले की अगली सुनवाई दो मई को होगी. तब तक पुलिस को अपनी जांच स्थगित रखनी होगी.

उल्लेखनीय है कि मेदिनीपुर के भूपतिनगर में जांच करने पहुंचे एनआइए के अधिकारियों पर हमला की घटना हुई थी. बाद में स्थानीय एक महिला ने एनआइए के जांच अधिकारियों के खिलाफ थाने में मामला दर्ज कराया था. उक्त आरोप के आधार पर पुलिस ने अपनी जांच शुरू की थी.

इसके खिलाफ एनआइए ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. एनआइए ने इस मामले में हाइकोर्ट से रक्षा कवच मांगते हुए मामले की जांच किसी एजेंसी से कराने की मांग की थी. उक्त मामले की सुनवाई करते हुए कलकत्ता हाइकोर्ट के न्यायाधीश जय सेनगुप्ता ने निर्देश दिया कि केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों के खिलाफ अभी कोई नोटिस जारी नहीं किया जा सकता और न ही उनको जांच के लिए तलब किया जा सकता है. इस बाबत एनआइए की ओर से एक हलफनामा जमा किया गया, जिसका जबाब देने के लिए राज्य सरकार ने अदालत से समय मांगा है.

मामले की अगली सुनवाई दो मई को होगी. तब तक पुलिस को अपनी जांच स्थगित रखने का निर्देश दिया गया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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