WB News : राज्य सरकार को फिर लगा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने संदेशखाली मामले में हस्तक्षेप करने से किया इंकार
Published by : Shinki Singh Updated At : 12 Mar 2024 7:03 AM
Supreme Court
WB News : कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर आज सुनवाई शुरू हुई थी. बंगाल सरकार के वकील ने मामले को अदालत में पेश किया. सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से पूछा कि शेख को इतने दिनों तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया.
सुप्रीम कोर्ट ने ईडी अधिकारियों पर हुए हमले से संबंधित संदेशखली (Sandeshkhali) मामले में सीबीआई जांच का निर्देश देने वाले कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है. राज्य सरकार के आवेदन को सुप्रीम काेर्ट ने एक बार फिर खारिज कर दिया है. गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी अधिकारियों पर हुए हमले से संबंधित संदेशखाली मामले में सीबीआई जांच का निर्देश देने वाले कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर आज सुनवाई शुरू हुई थी. बंगाल सरकार के वकील ने मामले को अदालत में पेश किया. सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से पूछा कि शेख को इतने दिनों तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया.
राज्य सरकार के आवेदन को सुप्रीम काेर्ट ने किया खारिज
मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने ईडी अधिकारियों पर पांच जनवरी को हुए हमले के मामले में विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने के एकल पीठ के आदेश को खारिज कर दिया था. इतना ही नहीं, राज्य पुलिस को नजट और बनगांव थाने की कुल तीन शिकायतों की जांच की जिम्मेदारी भी सीबीआई को सौंपने का निर्देश दिया था. उस आदेश के सामने आने के बाद तृणमूल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया था. हालांकि राज्य सरकार के आवेदन को सुप्रीम काेर्ट ने खारिज कर दिया है.
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By Shinki Singh
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