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प्रयाग फिल्म सिटी की जमीन हस्तांतरण के खिलाफ अर्जी, राज्य सरकार से मांगा जवाब

Updated at : 01 Aug 2024 11:17 PM (IST)
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प्रयाग फिल्म सिटी की जमीन हस्तांतरण के खिलाफ अर्जी, राज्य सरकार से मांगा जवाब

राज्य सरकार की अधीनस्थ पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (डब्ल्यूबीआइडीसी) ने प्रयाग चिटफंड कंपनी की आवंटित जमीन को किसी अन्य कंपनी को हस्तांतरित करने का फैसला किया है. बताया गया है कि राज्य सरकार प्रयाग फिल्म सिटी की 350 एकड़ जमीन महज एक रुपये में किसी अन्य को पट्टे पर देने जा रही है. इसके खिलाफ प्रयाग चिटफंड कंपनी के निवेशकों ने कलकत्ता हाइकोर्ट में याचिका दायर की है.

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कोलकाता.

राज्य सरकार की अधीनस्थ पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (डब्ल्यूबीआइडीसी) ने प्रयाग चिटफंड कंपनी की आवंटित जमीन को किसी अन्य कंपनी को हस्तांतरित करने का फैसला किया है. बताया गया है कि राज्य सरकार प्रयाग फिल्म सिटी की 350 एकड़ जमीन महज एक रुपये में किसी अन्य को पट्टे पर देने जा रही है. इसके खिलाफ प्रयाग चिटफंड कंपनी के निवेशकों ने कलकत्ता हाइकोर्ट में याचिका दायर की है. जानकारी के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम और न्यायाधीश हिरण्मय भट्टाचार्य ने इस मामले को न्यायाधीश जयमाल्य बागची और गौरांग कांत की डिविजन बेंच में स्थानांतरित कर दिया है. गुरुवार को न्यायाधीश जयमाल्य बागची की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले में राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है.

कोर्ट ने पूछा, आखिरकार राज्य सरकार प्रयाग फिल्म सिटी की 350 एकड़ जमीन किस आधार पर अन्य कंपनी को दे रही है और जिन लोगों ने प्रयाग चिटफंड कंपनी में निवेश किया है, उनके पैसे कैसे लौटाये जायेंगे. प्रयाग चिटफंड कंपनी के अधिवक्ता ने हाइकोर्ट में कहा है कि राज्य सरकार कानूनी प्रक्रिया को ताक पर रखकर जमीन हस्तांतरित करने जा रही है, जोकि गैरकानूनी है.

गौरतलब है कि पूर्व क्रिकेटर सौरभ गांगुली ने राज्य में इस्पात कारखाना लगाने की घोषणा की है और राज्य सरकार से जमीन देने का आवेदन किया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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