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लिव-इन-पार्टनर की हत्या के मामले में युवक को आजीवन कारावास

Updated at : 21 Jun 2025 1:57 AM (IST)
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लिव-इन-पार्टनर की हत्या के मामले में युवक को आजीवन कारावास

दोषी का नाम देबब्रत पाति ( 39) है. वह मालदा का रहनेवाला है.

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कोलकाता. न्यू टाउन में चार साल पहले 2021 के जुलाई महीने में लिव-इन-पार्टनर की गला दबाकर हत्या करने के मामले में गिरफ्तार युवक को दोषी करार देते हुए शुक्रवार को बारासात कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी. बारासात के एडीजे थर्ड कोर्ट के जज ने शुक्रवार को सजा का ऐलान किया. दोषी का नाम देबब्रत पाति ( 39) है. वह मालदा का रहनेवाला है. दोषी के वकील ने इस मामले में ऊपरी अदालत में अपील कर सकते हैं. जानकारी के मुताबिक, हत्या जुलाई 2021 में हुई थी. मृतका का नाम ऋचा सिंह (35) था. ऋचा और देबब्रत दोनों एक ही निजी कंपनी के कर्मचारी थे. वे लिव-इन रिलेशनशिप में थे. उन्होंने न्यूटाउन थाना क्षेत्र में एक मकान किराये पर लिया था, हालांकि बताया जाता है कि ऋचा और देबब्रत वहां पति-पत्नी के रूप में रह रहे थे. कथित तौर पर घटना की रात देबब्रत ने अपने लिव-इन पार्टनर की पिटाई कर और गला घोंटकर हत्या कर दी. अगली सुबह देबब्रत ने घर के मालिक को बताया कि ऋचा बाथरूम में गिर गयी है और घायल हो गयी है. इसके बाद उसे कोलकाता बाईपास से सटे एक निजी अस्पताल ले जाया गया था, जहां उसे मृत बताया गया था.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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GANESH MAHTO

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By GANESH MAHTO

GANESH MAHTO is a contributor at Prabhat Khabar.

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