West Bengal : बेलगछिया से श्यामबाजार तक आज से 30 अक्टूबर तक धारा 163 लागू

West Bengal : कोलकाता पुलिस ने ये दिशानिर्देश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत जारी किए हैं. अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह प्रतिबंध कुछ क्षेत्रों में जारी रहेगा.
West Bengal : कोलकाता पुलिस ने पहले ही आरजी कर मेडिकल कॉलेज से सटे इलाके में अवैध सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया था. इस बार समयसीमा 15 दिन और बढ़ा दी गई है. कोलकाता पुलिस ने अधिसूचना जारी कर इस फैसले की जानकारी दी. कोलकाता पुलिस आयुक्त मनोज वर्मा ने संबंधित क्षेत्र में शांति भंग होने की आशंका के चलते प्रतिबंध बढ़ाने की घोषणा की.
आज से 30 अक्टूबर तक धारा 163 लागू
लालबाजार की अधिसूचना के मुताबिक, 16 अक्टूबर यानी बुधवार से 30 अक्टूबर तक आरजी कर से सटे इलाके में पांच या उससे अधिक लोगों के एक साथ इकट्ठा होने की इजाजत नहीं होगी. कोलकाता पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष दिशानिर्देश जारी किए हैं.
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प्रतिबंध कुछ क्षेत्रों में रहेगा जारी
कोलकाता पुलिस ने ये दिशानिर्देश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 (पूर्व में आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 144) के तहत जारी किए हैं. अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह प्रतिबंध कुछ क्षेत्रों में जारी रहेगा. बताया गया है कि यह प्रतिबंध श्यामपुकुर, उल्टाडांगा और टाला थाना इलाकों की कुछ सड़कों पर लगाया गया है. इसके अलावा बेलगछिया से श्यामबाजार तक धारा 163 लागू है.
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By Shinki Singh
10 साल से ज्यादा के पत्रकारिता अनुभव के साथ मैंने अपने करियर की शुरुआत Sanmarg से की जहां 7 साल तक फील्ड रिपोर्टिंग, डेस्क की जिम्मेदारियां संभालने के साथ-साथ महिलाओं से जुड़े मुद्दों और राजनीति पर लगातार लिखा. इस दौरान मुझे एंकरिंग और वीडियो एडिटिंग का भी अच्छा अनुभव मिला. बाद में प्रभात खबर से जुड़ने के बाद मेरा फोकस हार्ड न्यूज पर ज्यादा रहा. वहीं लाइफस्टाइल जर्नलिज्म में भी काम करने का मौका मिला और यह मेरे लिये काफी दिलचस्प है. मैं हर खबर के साथ कुछ नया सीखने और खुद को लगातार बेहतर बनाने में यकीन रखती हूं.
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