वेस्ट बंगाल एंटरटेनमेंट एंड लक्जरी विधेयक ध्वनिमत से हुआ पारित

वेस्ट बंगाल एंटरटेनमेंट एंड लक्जरी (होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स) कर (विवाद का निबटारा) विधेयक, 2024 विधानसभा में ध्वनिमत से पारित किया गया.
संवाददाता, कोलकाता
वेस्ट बंगाल एंटरटेनमेंट एंड लक्जरी (होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स) कर (विवाद का निबटारा) विधेयक, 2024 विधानसभा में ध्वनिमत से पारित किया गया. यह राज्य सरकार को विवादों को निपटाने, बकाया कर, बकाया राशि और ब्याज के साथ जुर्माना वसूलने में सक्षम बनायेगा. वित्त राज्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने बुधवार को विधानसभा में विधेयक पर चर्चा करते हुए कहा कि लंबित करों को वसूलने के उद्देश्य से विधेयक तैयार किया गया है. मंत्री ने यह भी कहा कि 2017 से मनोरंजन और विलासिता कर को लेकर होटलों और रेस्तरां के साथ कई विवाद हुए.. सरकारी आंकड़ों के अनुसार 900 होटलों और रेस्तरां के खिलाफ मामले हैं. कुल मामलों की संख्या 5900 है. करीब 14.59 करोड़ रुपये का कर अभी भी लंबित है. कर पर संचित जुर्माना और ब्याज करीब 7.27 करोड़ होगा. कुल बकाया 21.86 करोड़ रुपये है. राज्य सरकार जुर्माना और ब्याज माफ करने को तैयार है, बशर्ते होटल और रेस्तरां कर का भुगतान करें. लंबित कर का भुगतान करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर थी, लेकिन इसे बढ़ाकर 31 मार्च कर दिया गया है.
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