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झारखंड के तीन कांग्रेसी विधायकों को नहीं मिली विदेश जाने की अनुमति

पश्चिम बंगाल पुलिस ने झारखंड के जामताड़ा से तीन कांग्रेसी विधायकों काे भारी मात्रा में नकदी के साथ गिरफ्तार किया था.

कलकत्ता हाइकोर्ट ने राज्य सरकार की आपत्ति पर विधायकों के आवेदन को किया खारिज

संवाददाता, कोलकाता

पश्चिम बंगाल पुलिस ने झारखंड के जामताड़ा से तीन कांग्रेसी विधायकों काे भारी मात्रा में नकदी के साथ गिरफ्तार किया था. हावड़ा जिला पुलिस ने तीन विधायक – इरफान अंसारी, नमन विक्सल कोंगाडी, और राजेश कच्छप के पास से करीब 50 लाख रुपये नकद बरामद किया गया था. इन तीनों विधायकों को कलकत्ता हाइकोर्ट से सशर्त जमानत मिली थी. हाइकोर्ट के आदेश पर तीनों विधायकों का पासपोर्ट निचली अदालत में जमा है. अब इन तीनों विधायकों ने विदेश जाने की अनुमति देने की मांग करते हुए कलकत्ता हाइकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे हाइकोर्ट ने खारिज कर दिया है. बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए कलकत्ता हाइकोर्ट की न्यायाधीश अमृता सिन्हा ने राज्य सरकार की आपत्तियों के बाद विधायकों के आवेदन को खारिज कर दिया. न्यायाधीश ने कहा कि अभी विधायकों को उनका पासपोर्ट वापस नहीं दिया जा सकता.

गाैरतलब है कि 30 जुलाई 2022 को जुलाई को पश्चिम बंगाल राज्य पुलिस ने हावड़ा के पांचला से तीन कांग्रेस विधायकों को लगभग 50 लाख रुपये के साथ गिरफ्तार किया था. कलकत्ता उच्च न्यायालय ने विधायकों को जमानत देते हुए प्रत्येक अपना पासपोर्ट जांचकर्ता के पास जमा करने का आदेश दिया था. हाल ही में, इरफान अंसारी सहित अन्य दो विधायकों ने इंग्लैंड जाने की अनुमति देने की मांग करते हुए कलकत्ता हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने उनकी याचिका का कड़ा विरोध किया. राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता जयंत सामंत ने अदालत में कहा कि इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी मामला लंबित है और वे वहां पेश नहीं हो रहे हैं और उन्होंने इस संबंध में कलकत्ता उच्च न्यायालय में कोई जानकारी नहीं दी है. इसलिए राज्य सरकार को डर है कि अगर वे अपने पासपोर्ट मिलने के बाद विदेश में जाकर छिप जाते हैं, तो यह मामला सुलझ नहीं पायेगा और ना ही मुकदमे की प्रक्रिया शुरू होगी. राज्य सरकार के तर्क को स्वीकार करते हुए, अदालत ने विधायकों की याचिका खारिज कर दी. हालांकि विधायकों के वकील अयान भट्टाचार्य ने दावा किया कि उन्हें इंग्लैंड में एक अंतरराष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन में भाग लेने के लिए झारखंड सरकार के मंत्रिमंडल से अनुमति मिली थी.

झारखंड सरकार द्वारा विधायकों को विदेश में राज्य सरकार प्रतिनिधित्व करने की अनुमति मिलने के बाद उनके मुवक्किलों ने हाइकोर्ट का रूख किया है, लेकिन हाइकोर्ट की न्यायाधीश विधायकों के अधिवक्ता की दलील से संतुष्ठ नहीं हुई और उन्होंने उनकी याचिका खारिज कर दी.

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