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अदालत के फैसले पर निर्भर करेगा एसएससी अभ्यर्थियों का भविष्य

Updated at : 07 Nov 2025 11:03 PM (IST)
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अदालत के फैसले पर निर्भर करेगा एसएससी अभ्यर्थियों का भविष्य

दो हफ्तों के भीतर लिखित रूप में अपनी स्थिति प्रस्तुत करें

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दो हफ्तों के भीतर लिखित रूप में अपनी स्थिति प्रस्तुत करें

मामले की अगली सुनवाई 12 नवंबर को निर्धारित की गयी है

कोलकाता. पश्चिम बंगाल केंद्रीय विद्यालय सेवा आयोग (एसएससी) की ओर से शुक्रवार को कक्षा 11वीं और 12वीं के शिक्षक पदों की परीक्षा का परिणाम जारी किया गया. इसी बीच, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने इस पर महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि इस परीक्षा में शामिल सभी अभ्यर्थियों का भविष्य अदालत के अंतिम फैसले पर निर्भर करेगा. इस मामले की अगली सुनवाई 12 नवंबर को निर्धारित की गयी है. दरअसल, आयोग ने नयी नियुक्ति प्रक्रिया में अनुभव के आधार पर पुराने अभ्यर्थियों को 10 अतिरिक्त अंक देने का निर्णय लिया था. इस फैसले को नये उम्मीदवारों ने अदालत में चुनौती दी, यह कहते हुए कि नौकरी पर सबका समान अधिकार है और अतिरिक्त अंक देना दूसरे अभ्यर्थियों के अधिकार का हनन है. उन्होंने अपनी याचिका में आयोग से इस निर्णय को वापस लेने की मांग की है. मामले की पिछली सुनवाई में न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा ने कहा था कि नये सिरे से आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की क्या गलती है, उन्हें 10 अंक कम क्यों मिलें? शुक्रवार की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता पक्ष के अधिवक्ता ने अदालत से यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया कि पिछली शैक्षणिक योग्यता और अनुभव के अंक साक्षात्कार से पहले जोड़े जायेंगे या मेरिट सूची जारी होने के बाद. इस पर अदालत ने स्कूल सेवा आयोग से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है.

एसएससी भर्ती भ्रष्टाचार मामले में प्रोग्रामिंग अधिकारी ने अदालत में दी गवाही

कोलकाता. एसएससी भर्ती भ्रष्टाचार मामले में शुक्रवार को कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) के एक अधिकारी ने अदालत में गवाही दी. यह मामला सीबीआइ द्वारा दर्ज कराये गये भ्रष्टाचार के एक प्रकरण से संबंधित है. अदालत सूत्रों के अनुसार, एसएससी के प्रोग्रामिंग अधिकारी तप ज्योति बसु ने शुक्रवार को अलीपुर स्थित विशेष सीबीआइ अदालत में अपना बयान दर्ज कराया. इस दौरान आरोपी पक्ष के वकील ने गवाह से जिरह की. सूत्रों ने बताया कि अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए शनिवार की तारीख तय की है, जब गवाही की कार्यवाही आगे जारी रहेगी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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SANDIP TIWARI

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By SANDIP TIWARI

SANDIP TIWARI is a contributor at Prabhat Khabar.

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