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मानहानि मामले में कोर्ट से शुभेंदु को मिली राहत

Updated at : 26 Jun 2025 1:50 AM (IST)
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मानहानि मामले में कोर्ट से शुभेंदु को मिली राहत

राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी को मानहानि के एक मामले में कलकत्ता हाइकोर्ट से राहत मिल गयी है.

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कोलकाता. राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी को मानहानि के एक मामले में कलकत्ता हाइकोर्ट से राहत मिल गयी है. राज्य के पीएचइ मंत्री पुलक राय ने उनके खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था. शुभेंदु अधिकारी ने उस मामले में स्थगनादेश देने की मांग करते हुए हाइकोर्ट का रुख किया था. बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए हाइकोर्ट के न्यायाधीश हिरण्मय भट्टाचार्य ने निचली अदालत में विपक्षी नेता के खिलाफ मानहानि केस की सुनवाई प्रक्रिया पर रोक लगा दी. गौरतलब है कि शुभेंदु अधिकारी ने उलबेड़िया में एक सभा में मंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाये थे. श्री अधिकारी ने केंद्र की ””जल जीवन मिशन”” परियोजना में फेरूल (मुंह को मुख्य पाइप से जोड़ने के लिए इस्तेमाल होने वाले हिस्से) की खरीद समेत कई मामलों में अनियमितताओं का आरोप लगाया था. इसके बाद मंत्री पुलक राय ने विपक्ष के नेता की टिप्पणी के विरोध में मानहानि का केस दर्ज कराया था. मंत्री ने आरोप लगाया था कि विपक्ष के नेता बिना किसी सबूत के केवल मौखिक जानकारी के आधार पर अपमानजनक टिप्पणी कर रहे हैं. उनके इस बयान से मानहानि हुई है. इसके बाद मंत्री पुलक राय ने अपमानजनक टिप्पणी के खिलाफ उलबेड़िया उपजिला न्यायालय में मानहानि का मुकदमा दायर किया था, जिसकी सुनवाई अभी चल रही है. इसी मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने कहा कि हाइकोर्ट में मामले की सुनवाई पूरी होने तक निचली अदालत में चल रही मानहानि के मामले की सुनवाई स्थगित रहेगी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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AKHILESH KUMAR SINGH

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