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हटायी गयी धारा 163, इंटरनेट सेवा बहाल

Updated at : 19 Apr 2025 1:40 AM (IST)
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हटायी गयी धारा 163, इंटरनेट सेवा बहाल

हालांकि, मुर्शिदाबाद जिले में पिछले पांच दिनों में हिंसा की कोई घटना सामने नहीं आयी है.

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कोलकाता. वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान मुर्शिदाबाद जिले में हिंसा भड़कने के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने स्थिति पर काबू पाने के लिए प्रभावित क्षेत्रों में कई प्रतिबंध लागू किये थे. पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में धारा 163 (पूर्व में धारा 144) लागू की गयी थी और इसके लिए नौ अप्रैल को गृह सचिव नंदिनी चक्रवर्ती द्वारा जारी दिशा-निर्देश में डीजी, एडीजी, आइजी, डीआइजी और पुलिस अधीक्षक को इस धारा को लागू करने का अधिकार दिया गया था. हालांकि, मुर्शिदाबाद जिले में पिछले पांच दिनों में हिंसा की कोई घटना सामने नहीं आयी है. ऐसे में राज्य सरकार ने स्थिति सामान्य होते ही नौ अप्रैल को जारी निर्देश को वापस ले लिया है. राज्य की गृह सचिव ने पुराने आदेश को वापस लेने की घोषणा की है. इसके साथ ही हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में धारा 163 हटा दी गयी है और इंटरनेट सेवाओं को भी बहाल कर दिया गया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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GANESH MAHTO

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By GANESH MAHTO

GANESH MAHTO is a contributor at Prabhat Khabar.

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