10.1 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

पीड़िता के पिता के खिलाफ कुणाल ने कोर्ट में किया मानहानि का मुकदमा

आरजी कर मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में एक प्रशिक्षु महिला चिकित्सक से दुष्कर्म बाद उसकी हत्या के मामले में पीड़िता के पिता के खिलाफ तृणमूल के प्रदेश महासचिव कुणाल घोष ने अदालत में मानहानि का मुकदमा दायर किया है.

कोलकाता.

आरजी कर मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में एक प्रशिक्षु महिला चिकित्सक से दुष्कर्म बाद उसकी हत्या के मामले में पीड़िता के पिता के खिलाफ तृणमूल के प्रदेश महासचिव कुणाल घोष ने अदालत में मानहानि का मुकदमा दायर किया है. घोष का आरोप है कि पीड़िता के पिता ने हाल ही में मीडिया के सामने उनके खिलाफ ‘निराधार और झूठे आरोप’ लगाये. दिवंगत चिकित्सक के पिता ने कुछ मीडिया कर्मियों के समक्ष कथित तौर पर आरोप लगाया था कि केंद्रीय एजेंसी के अधिकारी पैसे लेकर जांच को प्रभावित कर रहे हैं और पुलिस भी इसमें मिली हुई है.

इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि घोष खुद सीजीओ कॉम्प्लेक्स जाकर ‘डील फाइनल’ कर आये हैं. इन बयानों को लेकर घोष पहले ही आपत्ति जता चुके थे. उनके वकील अयन चक्रवर्ती ने पीड़िता के पिता को कानूनी नोटिस भेजा था. नोटिस में चार दिनों के भीतर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सार्वजनिक रूप से माफी मांगने को कहा गया था. चेतावनी दी गयी थी कि ऐसा न करने पर कानूनी कार्रवाई की जायेगी. चूंकि यह समय सीमा बुधवार को समाप्त हो गयी, इसलिए घोष ने बैंकशाल अदालत में मानहानि का मामला दर्ज कराया. घोष ने मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “मेरी पूरी सहानुभूति पीड़िता और उनके परिवार के साथ है. एक भयावह घटना हुई, अपराधी को सजा मिली और हमने सबने न्याय की मांग की. लेकिन, इसका यह मतलब नहीं कि कोई भी व्यक्ति निराधार आरोप लगाता रहे. अगर उन्होंने माफी नहीं मांगी, तो कोर्ट में आकर उन्हें अपने आरोपों के सबूत देने होंगे.”

गौरतलब है कि नौ अगस्त को नबान्न अभियान के दौरान पीड़िता के पिता ने राज्य सरकार और सीबीआइ पर मिलीभगत का सनसनीखेज आरोप लगाया था. तभी से यह विवाद गहराता चला गया. अब अदालत में पहुंचे इस मामले ने राजनीतिक हलकों में हलचल तेज कर दी है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel