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पुलिसकर्मियों ने जमानत के लिए हाइकोर्ट में दी याचिका

Updated at : 22 Jul 2025 1:41 AM (IST)
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पुलिसकर्मियों ने जमानत के लिए हाइकोर्ट में दी याचिका

हाइकोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली है, जिस पर मंगलवार को सुनवाई होने की संभावना है.

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संवाददाता, कोलकाता

वर्ष 2021 में विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा कार्यकर्ता अभिजीत सरकार की हत्या मामले में सीबीआइ की विशेष अदालत ने नारकेलडांगा थाने के तत्कालीन ओसी शुभोजीत सेन, तत्कालीन सब इंस्पेक्टर रत्ना सरकार और होमगार्ड दीपंकर देवनाथ, सुजाता दे व अन्य को जेल हिरासत में भेजने का निर्देश दिया था.

अब इंस्पेक्टर रत्ना सरकार व होमगार्ड दीपंकर देवनाथ ने जमानत की मांग करते हुए कलकत्ता हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. हाइकोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली है, जिस पर मंगलवार को सुनवाई होने की संभावना है. गौरतलब है कि सीबीआइ की विशेष अदालत ने आरोपियों को 31 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में रखे जाने का निर्देश दिया है. गौरतलब है कि कांकुड़गाछी में भाजपा कार्यकर्ता सरकार की हत्या के मामले में सीबीआइ द्वारा 30 जून को कोर्ट में दूसरा पूरक आरोपपत्र दाखिल किया था, जिसमें बेलियाघाटा के विधायक परेश पाल समेत 18 लोगों को आरोपी बनाया गया है. जांच एजेंसी ने हाइकोर्ट के आदेशानुसार 25 अगस्त, 2021 को प्राथमिकी दर्ज कर भाजपा कार्यकर्ता की हत्या की तफ्तीश शुरू की थी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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AKHILESH KUMAR SINGH

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