कोलकाता. योगेश चंद्र चौधरी कॉलेज के मामले में कलकत्ता हाइकोर्ट ने गुरुवार को हलफनामा के आदान-प्रदान का निर्देश जारी किया. साथ ही न्यायाधीश ने कहा कि थाने में यदि शिकायत दर्ज होती है, तो पुलिस को कानून के मुताबिक कदम उठाना होगा. दो सप्ताह बाद फिर से न्यायाधीश विश्वजीत बसु की अदालत में मामले पर सुनवाई होगी. गुरुवार को मामले की सुनवाई के दौरान चारु मार्केट थाने के ओसी को अदालत ने तलब किया. दोपहर एक बजे ओसी को हाजिर होने का निर्देश न्यायाधीश विश्वजीत बसु ने दिया. अदालत के निर्देश पर वह हाजिर भी हुए. सरकारी वकील ने कहा कि पूरी घटना कॉलेज के भीतर हुई है. किसी तरह कि शिकायत दर्ज नहीं हुई है. सरकारी वकील के मुताबिक दोनों कॉलेज के प्रिंसिपल के कारण ही यह सबकुछ हो रहा है. शिकायतकर्ता छात्र के वकील ने कहा कि बुधवार को रंग खेलने में केवल रंग का इस्तेमाल नहीं हुआ, सूखा मिर्चा, हल्दी आदि का व्यवहार भी किया गया था. छात्र नेता शब्बीर अली के वकील का कहना है कि वह एक स्वीकृत राजनीतिक दल के छात्र संगठन के नेता हैं. राजनीतिक कारणों से ही मामला किया गया है. प्रिंसिपल के उकसावे पर ही सब हो रहा है. इस पर न्यायाधीश ने कहा कि छात्र जहां खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, वहां अदालत को इसकी जांच कर देखना होगा.
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