एक भी अयोग्य को नौकरी नहीं मिलनी चाहिए : सुप्रीम कोर्ट

बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत के न्यायाधीश संजय कुमार ने स्पष्ट कर दिया कि जिनकी पहचान अयोग्य के तौर पर हुई है, उनकी नियुक्ति नहीं होनी चाहिए.
एसएससी के माध्यम से नियुक्ति भ्रष्टाचार मामले में शीर्ष अदालत ने किया आगाह
कोलकाता. राज्य के स्कूलों में स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) के माध्यम से शिक्षक व गैर-शिक्षक पदों पर नियुक्ति भ्रष्टाचार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत के न्यायाधीश संजय कुमार ने स्पष्ट कर दिया कि जिनकी पहचान अयोग्य के तौर पर हुई है, उनकी नियुक्ति नहीं होनी चाहिए. स्कूल सर्विस कमीशन (एसएससी) की नौकरी से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को साफ कर दिया कि जिनकी पहचान पहले ही अयोग्य के रूप में हो चुकी है, उन्हें भविष्य में नियुक्ति का कोई मौका नहीं दिया जायेगा. बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने कहा कि हमने योग्य और अयोग्य उम्मीदवारों की पहचान नहीं की. ये नाम सीबीआइ जांच के बाद बाहर आये हैं और एसएससी ने भी इनकी तालिका प्रकाशित की है, इसलिए जिन लोगों को अयोग्य घोषित किया गया है, उनकी इस नियुक्ति प्रक्रिया में कोई जगह नहीं है. सुप्रीम कोर्ट के इस बयान से साफ है कि इस नयी नियुक्ति प्रक्रिया में किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जायेगी.
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