शुभेंदु को थाने में पेश होने की जरूरत नहीं : हाइकोर्ट

Updated at : 15 Jan 2026 11:11 PM (IST)
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शुभेंदु को थाने में पेश होने की जरूरत नहीं : हाइकोर्ट

कलकत्ता हाइकोर्ट ने साफ कर दिया है कि पूर्व आइपीएस अधिकारी व तृणमूल नेता प्रसून बनर्जी की एफआइआर में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी को पुलिस स्टेशन में व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं होना पड़ेगा.

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कोलकाता.

कलकत्ता हाइकोर्ट ने साफ कर दिया है कि पूर्व आइपीएस अधिकारी व तृणमूल नेता प्रसून बनर्जी की एफआइआर में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी को पुलिस स्टेशन में व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं होना पड़ेगा. हाइकोर्ट ने कहा कि पुलिस चाहे तो इस मामले में शुभेंदु से वर्चुअल माध्यम से पूछताछ कर सकती है. हाइकोर्ट की न्यायाधीश शुभ्रा घोष ने पूर्व आइपीएस अधिकारी द्वारा दायर एफआइआर को खारिज करने के लिए शुभेंदु की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया. हाइकोर्ट ने मालदा के चांचल पुलिस द्वारा शुभेंदु अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का नोटिस खारिज कर दिया. मामले की अगली सुनवाई छह फरवरी को होगी.

शुभेंदु अधिकारी ने चांचल में आयोजित सभा में पूर्व आइपीएस अधिकारी के खिलाफ कथित रूप से विवादित टिप्पणी की थी, जिसे लेकर प्रसून बनर्जी ने चांचल थाने में एफआइआर दर्ज करायी थी, जिसके आधार पर पुलिस ने शुभेंदु को पेश होने के लिए कहा था. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि पुलिस इस मामले में शुभेंदु को थाने बुलाकर पूछताछ नहीं कर पायेगी. अगर जरूरी हुआ तो वर्चुअल माध्यम से सवाल पूछे जा सकते हैं. हाइकोर्ट ने शुभेंदु को जांच में सहयोग करने का आदेश दिया.

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