मुर्शिदाबाद में पिता-पुत्र की पीट-पीटकर हत्या मामले में 13 को उम्रकैद, पीड़ित परिवार को 15 लाख मुआवजा का आदेश

Updated:
विज्ञापन

मुर्शिदाबाद डबल मर्डर केस में आ गया कोर्ट का फैसला.

Murshidabad Double Murder Case: मुर्शिदाबाद में पिता-पुत्र की हत्या मामले में दोषी ठहराये गये 13 लोगों को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनायी है. कोर्ट ने पीड़ित परिवार को 15 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश राज्य सरकार को दिया है. वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ 8 से 12 अप्रैल तक पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ था. इसी दौरान भीड़ ने पिता-पुत्र को पीट-पीटकर मार डाला था.

विज्ञापन

Murshidabad Double Murder Case: पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले की एक अदालत ने एक प्रदर्शन के दौरान पिता-पुत्र की हत्या मामले में 13 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनायी है. वक्फ (संशोधन) अधिनियम के खिलाफ प्रदर्शनों के दौरान अप्रैल में पिता-पुत्र की भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या किये जाने के मामले में अदालत ने मंगलवार को 13 लोगों को सजा सुनायी.

विज्ञापन

जंगीपुर की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाया फैसला

मुर्शिदाबाद के जंगीपुर की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को पीड़ित परिवार को 15 लाख रुपए मुआवजा देने का भी निर्देश दिया. 12 अप्रैल को शमशेरगंज थाना क्षेत्र के जाफराबाद स्थित घर में भीड़ ने हरगोबिंद दास (72) और उनके बेटे चंदन दास (42) की हत्या कर दी थी.

बंगाल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Murshidabad Double Murder Case: 8 से 12 अप्रैल तक मुर्शिदाबाद में हुए थे हिंसक प्रदर्शन

मंगलवार को उम्रकैद की सजा सुनाये जाने से पहले अदालत ने सोमवार को 13 आरोपियों को दोषी ठहराया था. संसद में वक्फ (संशोधन) अधिनियम पारित होने के बाद 8 से 12 अप्रैल तक मुर्शिदाबाद जिले में हिंसक प्रदर्शन हुए थे.

इसे भी पढ़ें

मुर्शिदाबाद : बाप-बेटे की हत्या के मामले में 13 दोषी करार, सजा आज

पिता-पुत्र की हत्या के मामले में डोमजूर से एक और आरोपी गिरफ्तार

Jharsuguda News: मुर्शिदाबाद कांड में हत्या के दो आरोपी समेत आठ को पुलिस ने दबोचा

Murshidabad Violence: मुर्शिदाबाद हिंसा का बांग्लादेशी कनेक्शन, पिता-पुत्र की हत्या मामले में दो गिरफ्तार

विज्ञापन

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola