मुर्शिदाबाद : बाप-बेटे की हत्या के मामले में 13 दोषी करार, सजा आज

Published by : GANESH MAHTO Updated At : 23 Dec 2025 1:37 AM

विज्ञापन

न्यायाधीश ने कहा कि यह दोहरी हत्या राजनीतिक कारणों से नहीं, बल्कि निजी दुश्मनी की वजह से की गयी थी.

विज्ञापन

कोलकाता. वक्फ कानून के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन के दौरान मुर्शिदाबाद के जाफराबाद में पिता और बेटे की हत्या के मामले में कुल 13 लोगों को दोषी ठहराया गया. न्यायाधीश ने कहा कि यह दोहरी हत्या राजनीतिक कारणों से नहीं, बल्कि निजी दुश्मनी की वजह से की गयी थी. बता दें कि 12 अप्रैल को धुलियान के जाफराबाद में हरगोविंद दास और उनके बेटे चंदन दास की कथित तौर पर हत्या कर दी गयी थी. इस घटना के बाद बंगाल सहित देश भर में हंगामा मच गया था. सूत्रों के मुताबिक चार्जशीट में भी निजी दुश्मनी को कारण बताया गया है. पुलिस ने इस मामले में 13 लोगों को गिरफ्तार किया था. मामले की सुनवाई पिछले सप्ताह खत्म हुई थी. जंगीपुर सब-डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सोमवार को कुल 13 लोगों को दोषी ठहराया है. न्यायाधीश अमिताभ मुखर्जी मंगलवार को सजा का एलान करेंगे. आरोपियों के वकील ने सजा सुनाये जाने से पहले कहा कि वह कलकत्ता हाइकोर्ट का रुख करेंगे. वहीं सरकारी वकील ने कहा कि घटना के 55 दिन बाद जंगीपुर सब-डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चार्जशीट जमा की गयी थी. इसे देखते हुए उन्होंने जरूरी आधार पर सुनवाई का आवेदन किया था. चार्जशीट में बताया गया है कि घटना वाले दिन पिता-पुत्र को घर के अंदर से घसीट कर ले जाया गया और उनकी हत्या कर दी गयी थी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
GANESH MAHTO

लेखक के बारे में

By GANESH MAHTO

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola