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महिला की हत्या के दोषी भाई-बहन को उम्रकैद

Updated at : 15 Nov 2025 1:05 AM (IST)
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महिला की हत्या के दोषी भाई-बहन को उम्रकैद

बनगांव उपजिला न्यायालय ने शुक्रवार को प्रेमिका की हत्या के मामले में बकीबुल्ला मंडल और उसकी बहन तारा बानू को आजीवन कारावास की सजा सुनायी.

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बनगांव. बनगांव उपजिला न्यायालय ने शुक्रवार को प्रेमिका की हत्या के मामले में बकीबुल्ला मंडल और उसकी बहन तारा बानू को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. अदालत ने आरोपियों पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया. पुलिस और अदालत के सूत्रों के अनुसार, बकीबुल्ला का अपनी पड़ोसी रहीमा मंडल के साथ प्रेम संबंध था, जिसे परिवार ने स्वीकार नहीं किया था. उनकी शादी किसी और से कर दी गयी थी, लेकिन कुछ साल बाद दोनों का संबंध फिर से शुरू हो गया. दो साल पहले बकीबुल्ला अपने परिवार को छोड़कर मुंबई चला गया. 6 सितंबर 2023 को रहीमा के परिवार ने उसकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करायी. पुलिस ने जांच के बाद बकीबुल्ला और तारा को गिरफ्तार किया. पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि उन्होंने रहीमा की गला घोंटकर हत्या की और दो दिन बाद रसोई में गड्ढा खोदकर उसे दफना दिया. हत्या का कारण रहीमा का अपने पति से संपर्क होना बताया गया. 28 गवाहों की गवाही के आधार पर अदालत ने दोनों को दोषी पाया. मृतका के परिवार ने फैसले से संतोष जताया. रहीमा की मां काबेरा मंडल ने कहा, ‘मेरी गोद सूनी हो गयी थी, लेकिन आज मुझे न्याय मिला है.’

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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SUBODH KUMAR SINGH

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