कोलकाता.
राज्य में सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में नियुक्तियों के घोटाले की जांच अहम मोड़ पर पहुंच गयी है. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को अदालत में राज्यपाल डॉ सीवी आनंद बोस द्वारा मंत्री चंद्रनाथ सिन्हा के खिलाफ न्याय प्रक्रिया शुरू करने को लेकर दिये गये अनुमोदन संबंधी पत्र पेश किया, जिसके बाद सिन्हा के खिलाफ दाखिल चार्जशीट को स्वीकार कर लिया गया. यहां स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने निर्देश दिया है कि मंत्री को 12 सितंबर को अदालत में पेश होना होगा.गौरतलब है कि 2024 में नियुक्ति घोटाले में कुंतल घोष की गिरफ्तारी के बाद ही मंत्री सिन्हा का नाम सामने आया था. इसके बाद ईडी ने उनके बोलपुर स्थित आवास पर छापेमारी की थी. इस दौरान करीब 41 लाख रुपये नकद बरामद हुए थे और उनके मोबाइल फोन को भी जब्त किया गया था. जांच एजेंसी ने उन्हें कई बार तलब किया, लेकिन मंत्री ने ज्यादातर बार टाल गये. हालांकि, हाल ही में वह साॅल्टलेक स्थित ईडी कार्यालय में पूछताछ के लिए उपस्थित हुए थे. ईडी ने इस महीने की शुरुआत में अदालत में सिन्हा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी, लेकिन चार्जशीट पर आगे की कार्रवाई राज्यपाल की अनुमति के अभाव में रुकी हुई थी. अब राज्यपाल द्वारा अनुमति मिलने के बाद जांच एजेंसी ने संबंधित दस्तावेज अदालत में पेश किये, जिसे न्यायाधीश ने स्वीकार कर लिया. अदालत ने स्पष्ट किया कि 15 दिनों के भीतर मंत्री सिन्हा को समन जारी किया जाये और आगामी 12 सितंबर को उन्हें व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होना अनिवार्य होगा. सूत्रों के अनुसार, अगर मंत्री अदालत में उपस्थित नहीं होते हैं, तो उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

