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एसएससी की नयी अधिसूचना में हाइकोर्ट का हस्तक्षेप से इंकार, जारी रहेगी नियुक्ति प्रक्रिया

Updated at : 10 Jun 2025 1:43 AM (IST)
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एसएससी की नयी अधिसूचना में हाइकोर्ट का हस्तक्षेप से इंकार, जारी रहेगी नियुक्ति प्रक्रिया

शिक्षक नियुक्ति को लेकर पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) की नयी अधिसूचना पर कलकत्ता हाइकोर्ट ने फिलहाल हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है.

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संवाददाता, कोलकाता

शिक्षक नियुक्ति को लेकर पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) की नयी अधिसूचना पर कलकत्ता हाइकोर्ट ने फिलहाल हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है. सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश सौगत भट्टाचार्य की पीठ ने कहा कि अदालत अभी एसएससी की नयी अधिसूचना पर कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी और न ही मामले की तत्काल सुनवाई को मंजूरी दी जायेगी. हाइकोर्ट के इस आदेश से नयी अधिसूचना के आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया का रास्ता साफ हो गया है. हाइकोर्ट के इस फैसले से 2016 की नियुक्ति प्रक्रिया से वंचित रहे अभ्यर्थियों की चिंता और बढ़ गयी है. गौरतलब है कि एसएससी द्वारा हाल ही में जारी की गयी नयी अधिसूचना में नियुक्ति नियमों में कई बड़े बदलाव किये गये हैं. इन बदलावों के खिलाफ हाइकोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल की गयी थीं. याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता फिरदौस शमीम ने अदालत को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार 2016 की नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द कर नयी प्रक्रिया शुरू की गयी थी, लेकिन अब जो नियम लागू किये गये हैं, वे पहले की तुलना में पूरी तरह भिन्न हैं. इससे 2016 की प्रक्रिया से वंचित उम्मीदवारों के अवसरों पर असर पड़ेगा.

नवीनतम अधिसूचना के अनुसार, पहले जहां लिखित परीक्षा 55 अंकों की होती थी, वहीं अब उसे बढ़ाकर 60 अंक कर दिया गया है. इसके अलावा “शिक्षण अनुभव” और “लेक्चर डेमोंस्ट्रेशन” जैसे नये मूल्यांकन मानदंड जोड़े गये हैं, जिन्हें अतिरिक्त अंकों से आंका जायेगा. याचिकाकर्ताओं का कहना है कि ये नये मानदंड पहले प्रतीक्षा सूची में रहे उम्मीदवारों को पिछड़ने के लिए मजबूर कर सकते हैं.

याचिकाकर्ताओं ने यह भी मांग की कि नयी अधिसूचना को वापस लिया जाये और 2016 की तर्ज पर ही नियम लागू किए जायें. उनका तर्क है कि लगभग नौ वर्ष पूर्व की प्रक्रिया को वर्तमान समय के नये मापदंडों के अनुसार चलाना न्यायोचित नहीं है.

न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य ने कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया सामान्य रूप से चलती रहेगी. अगर इस प्रक्रिया के दौरान कोई नयी समस्या उत्पन्न होती है, तो उस स्थिति में अदालत मामले की जांच कर सकती है. अन्यथा, इस मामले की अगली सुनवाई अब जुलाई महीने में होगी. हाइकोर्ट के इस निर्णय से साफ हो गया है कि फिलहाल एसएससी की नयी नियुक्ति प्रक्रिया पर कोई रोक नहीं लगायी जायेगी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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AKHILESH KUMAR SINGH

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