32 हजार शिक्षकों की नौकरी रद्द मामले की सुनवाई सात से

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32 हजार शिक्षकों की नौकरी रद्द मामले की सुनवाई सात से

खंडपीठ ने मामले के सभी पक्षकारों को नोटिस जारी करने का दिया आदेश

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कोलकाता. राज्य के प्राथमिक स्कूलों में कार्यरत 32 हजार शिक्षकों की नौकरी रद्द होने के मामले में कलकत्ता हाइकोर्ट की खंडपीठ सात मई से सुनवाई करेगी. खंडपीठ ने सोमवार को मामले के सभी पक्षकारों को नोटिस जारी करने का आदेश दिया. न्यायमूर्ति अभिजीत गांगुली की एकल पीठ ने 12 मई 2023 को 2014 की शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) के आधार पर 2016 में प्राथमिक शिक्षक के रूप में भर्ती हुए लगभग 32,000 उम्मीदवारों की नियुक्ति रद्द करने का आदेश दिया था, क्योंकि उन्होंने शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा नहीं किया था. इस आदेश के खिलाफ पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड और अन्य ने खंडपीठ में अपील दायर की है. सोमवार को न्यायमूर्ति तपोब्रत चक्रवर्ती और न्यायमूर्ति ऋतब्रत कुमार मित्रा की खंडपीठ ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश द्वारा सौंपे गये इस मामले की सुनवाई सात मई से शुरू होगी. शिक्षकों के वकील प्रतीक धर ने अदालत को बताया कि फरवरी 2017 से कार्यरत शिक्षकों का एक वर्ग भी अपीलकर्ताओं में शामिल है. एकल पीठ ने 32,000 शिक्षकों की सेवा रद्द करने और नयी चयन प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया था, लेकिन एक खंडपीठ ने अंतरिम आदेश में इस पर रोक लगा दी थी. बाद में यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, जिसने अपील की सुनवाई के लिए इसे वापस हाइकोर्ट भेज दिया. प्रतीक धर ने अदालत में कहा कि शिक्षकों को उन दस्तावेजों के बारे में नहीं बताया गया जिनके आधार पर एकल पीठ ने उनकी सेवाएं रद्द करने का आदेश दिया था. नियुक्त शिक्षकों के एक अन्य वर्ग की ओर से वरिष्ठ वकील कल्याण बनर्जी ने तर्क दिया कि भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देने वाले असफल उम्मीदवारों का इरादा सभी नियुक्त शिक्षकों की नौकरियां समाप्त कराना था. उन्होंने कहा कि अगर धर का दावा सही है कि 32,000 शिक्षकों की सेवा समाप्त करने का आदेश जिन दस्तावेजों के आधार पर पारित किया गया, उनके बारे में पक्षकारों को नहीं बताया गया, तो एकल पीठ का फैसला रद्द कर दिया जाना चाहिए. प्राथमिक विद्यालय बोर्ड की ओर से महाधिवक्ता किशोर दत्ता ने कहा कि अपील में अनुरोध करने पर दस्तावेजों की ‘सॉफ्ट कॉपी’ किसी भी पक्ष को उपलब्ध करायी जायेगी.

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