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15 वर्ष पुराने हत्याकांड में आठ वाम कार्यकर्ता दोषी

Updated at : 07 Nov 2025 2:05 AM (IST)
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15 वर्ष पुराने हत्याकांड में आठ वाम कार्यकर्ता दोषी

जिले के गुड़ाप में 2010 में हुई तृणमूल कार्यकर्ता खुदीराम हेमब्रम की हत्या के मामले में चुंचुड़ा अदालत ने आठ वाम कार्यकर्ताओं को दोषी करार दिया है.

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सजा की घोषणा आज

प्रतिनिधि, हुगली.

जिले के गुड़ाप में 2010 में हुई तृणमूल कार्यकर्ता खुदीराम हेमब्रम की हत्या के मामले में चुंचुड़ा अदालत ने आठ वाम कार्यकर्ताओं को दोषी करार दिया है. सजा का ऐलान शुक्रवार को किया जायेगा.

घटना 18 मार्च 2010 की है. उस दिन खुदीराम के बेटे सुनील हेमब्रम की उच्च माध्यमिक परीक्षा थी. खुदीराम खेत में काम करने के बाद अपने दोस्त तपन रूइदास के घर गये थे, लेकिन वापस नहीं लौटे. अगले दिन नदी किनारे बोरे में बंद उनका शव मिला. राजनीतिक रंजिश में हत्या कर शव को छिपाने का आरोप लगाया गया था. गुड़ाप थाने की पुलिस ने जांच कर माकपा के 10 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया था. उनके खिलाफ हत्या सहित कई धाराओं में मामला दर्ज हुआ था. मुकदमे की सुनवाई के दौरान दो आरोपियों की मौत हो गयी. शेष आठ आरोपी जमानत पर थे. गुरुवार को अदालत ने आठों को दोषी ठहराया.

खुदीराम के बेटे सुनील हेमब्रम ने कहा कि पंद्रह साल बाद उन्हें न्याय मिला है और वे दोषियों की कड़ी सजा की मांग करते हैं. उन्होंने बताया कि हत्या उस समय की गयी जब उनके पिता शादी की बातचीत के सिलसिले में दोस्त के घर गये थे.

धनियाखाली पंचायत समिति के सदस्य और तृणमूल नेता मुंशी साकावत हुसैन ने कहा कि माकपा के सत्ता के वक्त लोग भय के माहौल में थे और खुदीराम की हत्या उसी दौर की घटना है. सरकारी अधिवक्ता चंडी बंद्योपाध्याय ने बताया कि इस मामले में कुल 12 गवाहों ने बयान दिये, जिनमें आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पोस्टमार्टम डॉक्टर ने गवाही दी कि खुदीराम के शरीर पर घाव के 21 निशान थे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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SUBODH KUMAR SINGH

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