ePaper

Calcutta High Court : काेलकाता पुलिस का निर्देश दरकिनार, डॉक्टरों के 'द्रोही कार्निवल' को मिली कोर्ट की मंजूरी

Updated at : 15 Oct 2024 4:42 PM (IST)
विज्ञापन
Calcutta High Court : काेलकाता पुलिस का निर्देश दरकिनार, डॉक्टरों के 'द्रोही कार्निवल' को मिली कोर्ट की मंजूरी

Calcutta High Court : .न्यायमूर्ति रवि किशन कपूर ने कहा कि सभी को शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार है. 163 धारा लागू करने के लिए कोलकाता पुलिस का नोटिस अमान्य है और इसलिए इसे खारिज किया जा रहा है.

विज्ञापन

Calcutta High Court : पश्चिम बंगाल में आरजी कर अस्पताल की घटना को लेकर प्रदर्शन कर रहे कनिष्ठ चिकित्सकों द्वारा मध्य कोलकाता के रानी रासमणि एवेन्यू के निकट ‘द्रोह’ कार्निवल के आह्वान के बीच कोलकाता पुलिस द्वारा रेड रोड में ‘पूजा कार्निवल’ के आयोजन को लेकर इसके आस पास के इलाकों में निषेधाज्ञा लागू कर दी गयी थी. कोलकाता पुलिस के इस फैसले के खिलाफ चिकित्सकों के एक प्रमुख संगठन व डॉक्टरों के संयुक्त मंच ने मंगलवार को कलकत्ता हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.

काेलकाता पुलिस का निर्देश दरकिनार

मामले की सुनवाई करते हुए हाइकोर्ट में अवकाशकालीन बेंच के न्यायाधीश रवि कृष्ण कपूर ने कोलकाता पुलिस द्वारा जारी विज्ञप्ति को खारिज करते हुए जूनियर चिकित्सकों के द्रोह कार्निवल को मंजूरी दे दी. कोर्ट ने सुनवाई में कहा कि कार्निवल को नियंत्रित करने के लिए पुलिस द्वारा धारा 163 लागू करने का नोटिस असंगत है. कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के अधिवक्ता से पूछा कि क्या वे इस द्रोह कार्निवल के विरोध में हैं या इसे नियंत्रित करने में असमर्थ हैं.

Also read : Supreme Court : आरजी कर अस्पताल मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज

सभी को शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार : कोर्ट

इस पर राज्य सरकार के अधिवक्ता ने कहा कि यदि द्रोह कार्निवल बुधवार को आयोजित हो तो राज्य को कोई आपत्ति नहीं है. साथ ही राज्य सरकार ने यह कार्यक्रम रामलीला मैदान में आयोजित करने का प्रस्ताव दिया. लेकिन अदालत ने राज्य सरकार के प्रस्तावों को मानने से इंकार कर दिया.न्यायमूर्ति रवि किशन कपूर ने कहा कि सभी को शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार है. 163 धारा लागू करने के लिए कोलकाता पुलिस का नोटिस अमान्य है और इसलिए इसे खारिज किया जा रहा है. न्यायाधीश ने कहा कि रेड रोड और रानी रासमणि रोड के बीच बैरिकेड्स लगाये जायेंगे और अन्य जगहों से बैरिकेड्स हटाने होंगे.

Also read : Supreme Court : कोलकाता डाॅक्टर हत्याकांड मामले में सीबीआई ने कोर्ट के सामने क्या कहा, यहां जानें पूरा अपडेट

विज्ञापन
Shinki Singh

लेखक के बारे में

By Shinki Singh

10 साल से ज्यादा के पत्रकारिता अनुभव के साथ मैंने अपने करियर की शुरुआत Sanmarg से की जहां 7 साल तक फील्ड रिपोर्टिंग, डेस्क की जिम्मेदारियां संभालने के साथ-साथ महिलाओं से जुड़े मुद्दों और राजनीति पर लगातार लिखा. इस दौरान मुझे एंकरिंग और वीडियो एडिटिंग का भी अच्छा अनुभव मिला. बाद में प्रभात खबर से जुड़ने के बाद मेरा फोकस हार्ड न्यूज पर ज्यादा रहा. वहीं लाइफस्टाइल जर्नलिज्म में भी काम करने का मौका मिला और यह मेरे लिये काफी दिलचस्प है. मैं हर खबर के साथ कुछ नया सीखने और खुद को लगातार बेहतर बनाने में यकीन रखती हूं.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola